Uttarakhand Devbhoomi Desk: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि इस हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को और पॉलिग्राफ़ी टेस्ट पर रोक लग गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 1 से 3 फरवरी को आरोपित पुलकित का फारेंसिक साइंस लैब दिल्ली में नार्को टेस्ट होना था।
Ankita Bhandari Murder Case: इस कारण नहीं हुआ टेस्ट
मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपित का कहना था कि उसे नार्को टेस्ट के लिए (Ankita Bhandari Murder Case) बाध्य नहीं किया जा सकता। जबकि सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया है कि आरोपित को इस तरह से छूट नहीं दी जा सकती। बता दें कि न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के नार्को टेस्ट पर रोक लगाई है। साथ ही सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि ऋषिकेश के एक रिसोर्ट में 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता की सितंबर महीने में कथित तौर पर रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने हत्या कर दी थी। जिसके बाद इस मामले में पुलिस की ओर से पुलकित सहित दो और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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