/ Sep 02, 2025

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उत्तराखंड में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला, वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज मिलेगा आरक्षण

UTTARAKHAND AGNIVEER RESERVATION: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वायदे को पूरा करते हुए राज्य में सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से विधिवत तौर पर उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह-ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025 जारी कर दी गई। इसके तहत अब विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में उन्हें 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।

UTTARAKHAND AGNIVEER RESERVATION
UTTARAKHAND AGNIVEER RESERVATION

UTTARAKHAND AGNIVEER RESERVATION: वर्दीधारी पदों पर लागू होगा आरक्षण

सैन्य बहुल प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड सरकार का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस नियमावली के माध्यम से अब सेवामुक्त अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है।”

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