UTTARAKHAND UCC: उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि प्रदेश में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस ऐतिहासिक कदम के साथ उत्तराखण्ड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। बुधवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखण्ड निवेश और आधारभूत संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक हुई जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा UCC लागू करने की बात कही।

UTTARAKHAND UCC: देश का पहला राज्य उत्तराखंड
समान नागरिक संहिता लागू करने के तहत कैबिनेट की पहली बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 7 फरवरी, 2024 को उत्तराखण्ड विधान सभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति की सहमति से 12 मार्च, 2024 को इस विधेयक का नोटिफिकेशन जारी किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली है। इसके साथ ही अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण और आधारभूत सुविधाएं जुटाने का कार्य प्रगति पर है। जनसामान्य की सुलभता के लिए सरकार ने एक पोर्टल और मोबाइल एप भी विकसित किया है। इसके माध्यम से पंजीकरण, अपील और अन्य सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। यह कदम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

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