/ Oct 22, 2024
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SATYENDRA JAIN GETS BAIL: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये के मुचलके पर यह जमानत दी है, हालांकि उनके देश से बाहर जाने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों के चलते मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
यह मामला तब शुरू हुआ जब 24 अगस्त 2017 को सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। जांच में यह पाया गया कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच कई संपत्तियां खरीदी थीं, जो कि विभिन्न लोगों के नाम पर थीं। हालांकि, सत्येंद्र जैन इन संपत्तियों का संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके, जिससे उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप और गंभीर हो गए।
ईडी ने इस मामले में न केवल सत्येंद्र जैन, बल्कि उनकी पत्नी पूनम जैन और कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। इनमें अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन के अलावा कई कंपनियां भी शामिल हैं, जैसे कि मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। ईडी ने जांच के आधार पर पाया कि इन कंपनियों और व्यक्तियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी।
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