Uttarakhand Devbhoomi Desk: उत्तराखंड के चमोली जिले की अदालत में आज 4 साल पुराने मामले पर बड़ा फैसला लिया (Chamoli news today) गया है। बता दें कि यहां एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास तथा 60 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने चमोली के बछैर गांव निवासी युवक को दोषी पाते हुए पोक्सो अधिनियम के तहत ये सजा सुनाई है।
Chamoli news today: 18 दिसंबर 2019 का है मामला
ये मामला 18 दिसंबर 2019 का है। इस मामले की पैरवी कर रहे विशेष अभियोजक (Chamoli news today) पोक्सो मोहन पंत ने बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा 18 दिसंबर 2019 को कोतवाली चमोली में अभियुक्त के खिलाफ तहरीर दी गई थी। जिसमें बताया गया था कि अभियुक्त उनका भांजा है। जो 4 दिसंबर 2019 को उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया था। काफी खोजबीन करने पर पीड़िता नारायणबगड़ टैक्सी स्टैंड से अभियुक्त के साथ बरामद हुई। मोहन पंत ने आगे बताया कि मामले में अभियोजन द्वारा 10 गवाहों को पीड़िता के साथ हुई घटना के समर्थन में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने इस आधार पर अभियोजन के तथ्यों को सही पाते हुए अभियुक्त को दोषी पाया।
अभियोजक मोहन पंत ने बताया कि मौजूदा समय में आए दिन बच्चों के साथ लैंगिक अपराधों की घटना बढ़ रही है। इस प्रकार की घटना भविष्य में विकराल रूप धारण कर सकती है। इसलिए माता-पिता व बच्चों को सतर्क रहने की जरूरत है।
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