PPF Partial Withdrawal को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग मान लेते हैं 15 साल पूरे होने से पहले पैसा छू भी नहीं सकते। असल में PPF Scheme, 2019 के तहत बीच में भी एक तय फॉर्मूले से पैसा निकालने का रास्ता मौजूद है। इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि PPF Partial Withdrawal कब से मिलता है, कितना पैसा निकाला जा सकता है, और इसे लोन वाले विकल्प से कैसे अलग समझें।
PPF Partial Withdrawal कब से मिलता है?
PPF Partial Withdrawal की सुविधा अकाउंट खुलने के 6 पूरे वित्त वर्ष बीतने के बाद, यानी 7वें वित्त वर्ष से शुरू होती है। यह 5 साल वाली प्रीमैच्योर क्लोजर की शर्त से अलग है, जो सिर्फ मेडिकल इलाज या हायर एजुकेशन जैसी खास वजहों पर पूरा अकाउंट बंद करने के लिए है।
PPF Partial Withdrawal में कितना पैसा निकाला जा सकता है?
फॉर्मूला है, पिछले वित्त वर्ष के आखिर वाले बैलेंस, या चौथे पिछले वित्त वर्ष के आखिर वाले बैलेंस, इनमें से जो भी कम हो, उसका 50%। मान लीजिए अप्रैल 2026 में निकासी करनी है, तो FY 2024-25 (पिछला वर्ष) और FY 2021-22 (चौथा पिछला वर्ष) के बैलेंस की तुलना होगी। अगर चौथे पिछले वर्ष का बैलेंस ₹2,00,000 था और यही कम निकला, तो अधिकतम PPF Partial Withdrawal ₹1,00,000 तक हो सकता है। एक वित्त वर्ष में सिर्फ एक ही बार यह निकासी की जा सकती है।
Loan और PPF Partial Withdrawal में क्या फर्क है?
PPF पर लोन की सुविधा तीसरे से छठे वित्त वर्ष के बीच मिलती है, यानी Partial Withdrawal से पहले वाले सालों में। लोन की रकम दूसरे पिछले वित्त वर्ष के बैलेंस के 25% तक सीमित होती है, और इस पर मौजूदा PPF दर से 1% ज्यादा ब्याज लगता है। यानी शुरुआती सालों में जरूरत पड़ने पर लोन ही एकमात्र विकल्प है, PPF Partial Withdrawal सिर्फ 7वें साल से ही मिलती है।
प्रोसेस और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए?
PPF Partial Withdrawal के लिए Form C भरकर बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना होता है, जहां अकाउंट खुला है। बड़े खर्च के लिए पैसा निकालने से पहले अपने Financial Goals के हिसाब से यह तय करना बेहतर रहता है कि निकासी सच में जरूरी है या नहीं।
Premature Closure: पूरा अकाउंट बंद करना
यह PPF Partial Withdrawal से बिल्कुल अलग सुविधा है — इसमें पूरा अकाउंट ही बंद हो जाता है। यह सिर्फ 5 साल पूरे होने के बाद, जानलेवा बीमारी के इलाज या बच्चों की उच्च शिक्षा जैसी वजहों पर ही मिलती है। प्रीमैच्योर क्लोजर पर पूरे निवेश काल के लिए ब्याज दर में 1% की कटौती की जाती है, जो EPS-95 Pension जैसी रिटायरमेंट स्कीम्स से बिल्कुल अलग नियम है। ज्यादा आधिकारिक जानकारी के लिए India Post की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. PPF Partial Withdrawal कब से मिलता है?
अकाउंट खुलने के 6 पूरे वित्त वर्ष बाद, यानी 7वें वित्त वर्ष से।
2. कितना पैसा निकाला जा सकता है?
पिछले वर्ष या चौथे पिछले वर्ष के बैलेंस में से जो कम हो, उसका 50%।
3. क्या एक साल में एक से ज्यादा बार निकासी हो सकती है?
नहीं, एक वित्त वर्ष में सिर्फ एक बार ही निकासी की जा सकती है।
4. Loan और Partial Withdrawal में क्या फर्क है?
लोन तीसरे से छठे साल के बीच मिलता है, जबकि Partial Withdrawal 7वें साल से मिलती है।
5. क्या 15 साल से पहले पूरा अकाउंट बंद हो सकता है?
हां, 5 साल बाद और सिर्फ मेडिकल या शिक्षा जैसी वजहों पर, 1% ब्याज कटौती के साथ।
उपरोक्त जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। सटीक नियम बदल सकते हैं, निकासी से पहले अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस से पुष्टि जरूर करें।

