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Section 87A Tax Rebate क्या है? किसका टैक्स हो सकता है जीरो

Section 87A Tax Rebate की वजह से लाखों टैक्सपेयर्स का पूरा टैक्स जीरो हो जाता है, लेकिन एक बड़ी शर्त बहुत कम लोगों को पता है। Budget 2026 में Section 87A Tax Rebate को बिना बदलाव के जारी रखा गया, लेकिन कैपिटल गेंस से जुड़ा एक अहम स्पष्टीकरण अब भी लागू है। इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि Section 87A Tax Rebate क्या है, किसका टैक्स जीरो हो सकता है, और कैपिटल गेंस पर यह क्यों लागू नहीं होता।

Section 87A Tax Rebate क्या है?

Section 87A Tax Rebate असल में एक तरह की राहत है, जो टैक्स के बोझ को पूरी तरह हल्का कर सकती है। यह एक ऐसी छूट है जो कुल टैक्स देनदारी में से सीधे कटौती करके तय सीमा तक इनकम वालों का टैक्स जीरो कर देती है। Section 80C जैसी डिडक्शन टैक्सेबल इनकम को घटाती है, जबकि Section 87A Tax Rebate सीधे टैक्स की रकम पर असर डालती है।

New Tax Regime में Section 87A Tax Rebate कितनी मिलती है?

New Regime में ₹12 लाख तक की इनकम पर ₹60,000 तक की Section 87A Tax Rebate मिलती है, जिससे टैक्स पूरी तरह जीरो हो जाता है। सैलरीड लोगों के लिए ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह असरदार सीमा बढ़कर ₹12.75 लाख तक पहुंच जाती है।

Old Tax Regime में कितनी छूट मिलती है?

Old Regime में यह सीमा काफी छोटी है — सिर्फ ₹5 लाख तक की इनकम पर ₹12,500 तक की छूट मिलती है। यही वजह है कि सही रिजीम चुनना कितना जरूरी है, इसे New vs Old Tax Regime गाइड में विस्तार से समझा जा सकता है।

सबसे बड़ी गलतफहमी- Capital Gains पर यह लागू नहीं होता

Finance Act 2025 ने साफ कर दिया कि Section 111A की शॉर्ट-टर्म और Section 112A की लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस पर Section 87A Tax Rebate लागू नहीं होती। यह नियम तब भी लागू रहता है, जब कैपिटल गेंस को मिलाकर भी कुल इनकम ₹12 लाख की सीमा के अंदर ही क्यों न हो। यानी सामान्य सैलरी इनकम पर टैक्स जीरो हो सकता है, लेकिन शेयर बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स अलग से चुकाना पड़ सकता है।

किन्हें यह रिबेट नहीं मिलता?

Section 87A Tax Rebate सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है, HUF, कंपनियां और NRI इसके दायरे में नहीं आते। यह छूट ITR फाइल करते वक्त अपने आप लागू हो जाती है, अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती।

Marginal Relief क्या है?

अगर इनकम सीमा से थोड़ा ही ऊपर निकल जाए, तो Marginal Relief अतिरिक्त टैक्स को सिर्फ उतनी ही बढ़ी हुई इनकम तक सीमित रखती है। यह सुविधा असंतुलित टैक्स झटके से बचाती है, ठीक वैसे ही जैसे HRA Exemption Calculation में भी हर आंकड़े का हिसाब बारीकी से रखा जाता है। ज्यादा आधिकारिक जानकारी के लिए Income Tax Department की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. Section 87A Tax Rebate क्या है?
यह एक टैक्स छूट है जो तय इनकम सीमा तक टैक्स देनदारी को सीधे जीरो कर देती है।

2. New Regime में कितनी रकम तक टैक्स जीरो होता है?
₹12 लाख तक की इनकम पर ₹60,000 तक की छूट मिलती है।

3. क्या Capital Gains पर भी यह रिबेट मिलती है?
नहीं, Section 111A और 112A की कैपिटल गेंस पर यह लागू नहीं होती, चाहे कुल इनकम सीमा के अंदर ही क्यों न हो।

4. Old Regime में कितनी छूट मिलती है?
₹5 लाख तक की इनकम पर ₹12,500 तक की छूट मिलती है।

5. क्या NRI को यह रिबेट मिलती है?
नहीं, यह सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है।

उपरोक्त जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। सटीक टैक्स प्लानिंग के लिए किसी प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह जरूर लें।

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