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राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च, CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका; अदालत ने दी अनुमति

देश की राजनीति में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 12 अक्टूबर 2026 को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च का नेतृत्व किया। इस मार्च में विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के 10 से 15 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को अदालत परिसर में प्रवेश कर याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। इस घटनाक्रम ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है।

राहुल गांधी ने क्यों निकाला पैदल मार्च?राहुल गांधी

राहुल गांधी और विपक्षी दलों का आरोप है कि देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, जिससे पात्र नागरिकों के मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है।

इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने ‘चलो दिल्ली—मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ अभियान के तहत विपक्षी नेताओं से एकजुट होने की अपील की। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और हर योग्य नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रखना लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है।

राहुल गांधी ने मांग की है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा देना चाहिए और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या अनुमति दी?

इस पूरे घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। 12 अक्टूबर को सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने कांग्रेस के 10 से 15 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल को अपने परिसर में प्रवेश करने और याचिका दाखिल करने की अनुमति दी।

इस अनुमति का उद्देश्य प्रतिनिधिमंडल को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अदालत के दाखिला काउंटर तक पहुंचने देना है। हालांकि, इसे राहुल गांधी के सभी आरोपों पर अदालत की सहमति या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ किसी कार्रवाई के आदेश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

किसी याचिका को दाखिल करने की अनुमति मिलना और अदालत द्वारा उसमें लगाए गए आरोपों को सही ठहराना दो अलग-अलग बातें हैं। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और अदालत की टिप्पणियां ही यह स्पष्ट करेंगी कि आरोपों पर क्या रुख अपनाया जाता है।

ज्ञानेश कुमार पर क्या हैं आरोप?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कुछ याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण से जुड़े कुछ फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए।

याचिकाकर्ताओं ने इन कथित एकतरफा फैसलों की वैधता पर सवाल उठाते हुए जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कुछ याचिकाओं में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के मामले की विशेष जांच टीम (SIT) से जांच कराने की मांग भी की गई है।

हालांकि, ये आरोप और याचिकाकर्ताओं के दावे हैं। इन्हें अदालत द्वारा सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता। मामले में संबंधित पक्षों का जवाब और उपलब्ध दस्तावेजों की न्यायिक जांच महत्वपूर्ण होगी।

मतदाता सूची का मुद्दा क्यों बना बड़ा विवाद?

भारत में चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता लोकतंत्र की मजबूती से सीधे जुड़ी हुई है। मतदाता सूची में गलत नामों का होना और पात्र मतदाताओं के नाम हट जाना, दोनों ही गंभीर चिंताएं हैं।

चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन रखा जाए। वहीं, विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए और किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

SIR प्रक्रिया को लेकर विवाद इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूम रहा है कि मतदाता सूची को संशोधित करते समय पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा किस तरह सुनिश्चित की जाए।

विपक्ष और सरकार के बीच बढ़ेगा राजनीतिक टकराव?

राहुल गांधी के मार्च और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की पहल से कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। विपक्ष इसे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा से जुड़ा अभियान बता रहा है।

दूसरी ओर, इन आरोपों की सत्यता का निर्धारण राजनीतिक बयानों के बजाय तथ्यों, दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों का स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब मिलना भी जरूरी है।

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आगे क्या होगा?

अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली याचिका और उससे जुड़ी आगे की सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत आरोपों पर विचार करते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांग सकती है और कानून के अनुसार उचित निर्देश दे सकती है।

इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नागरिकों का मतदान का अधिकार और चुनावी संस्थाओं पर जनता का भरोसा है। यदि मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं, किसी भी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों का फैसला उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए।

राहुल गांधी का पैदल मार्च केवल एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि चुनावी पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही पर चल रही व्यापक बहस का हिस्सा बन गया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत में उठाए गए सवालों पर क्या कानूनी दिशा निकलती है और मतदाता सूची से जुड़े विवाद का समाधान किस तरह किया जाता है।

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PandeyAbhishek
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Abhishek Pandey is a skilled news editor with 4-5 years of experience in the field, he covers mostly political, world news, sports and etc.
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