HomeLatest News'एक्स' ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर की याचिका, भारत सरकार पर लगाया...

‘एक्स’ ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर की याचिका, भारत सरकार पर लगाया ये आरोप

X SUES INDIAN GOVERNMENT: एलन मस्क की स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इस याचिका में ‘एक्स’ ने सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 79(3)(बी) के उपयोग को लेकर सवाल उठाए हैं और इसे गैरकानूनी सेंसरशिप करार दिया है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि सरकार डिजिटल कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए इस धारा का दुरुपयोग कर रही है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है।

X SUES INDIAN GOVERNMENT
X SUES INDIAN GOVERNMENT

X SUES INDIAN GOVERNMENT: आईटी अधिनियम का गलत इस्तेमाल? 

‘एक्स’ ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) का इस्तेमाल करते हुए ऐसा तंत्र बना रही है, जिससे बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक किया जा सके। कंपनी का कहना है कि यह तरीका सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। याचिका में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 69ए की वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बजाय, सरकार समानांतर रूप से कंटेंट को हटाने का एक अनियमित सिस्टम बना रही है, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालन में दिक्कत आ रही है।

X SUES INDIAN GOVERNMENT
X SUES INDIAN GOVERNMENT

‘एक्स’ ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के 2015 के श्रेया सिंघल मामले का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि डिजिटल कंटेंट को केवल उचित न्यायिक प्रक्रिया या आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत ही ब्लॉक किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि आईटी अधिनियम की धारा 69ए केवल राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विशेष मामलों में डिजिटल कंटेंट को ब्लॉक करने की अनुमति देती है। लेकिन सरकार धारा 79(3)(बी) के माध्यम से इन प्रक्रियाओं को दरकिनार कर रही है और अधिकारियों को मनमाने तरीके से कंटेंट हटाने की छूट दे रही है। ‘एक्स’ ने कहा है कि इस तरह के फैसले भारत में डिजिटल सेंसरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं।

X SUES INDIAN GOVERNMENT
X SUES INDIAN GOVERNMENT

‘एक्स’ का दावा: बिजनेस पर असर

‘एक्स’ ने अदालत में कहा है कि भारत सरकार की इस कार्रवाई से उसके कारोबार को भी नुकसान हो रहा है। कंपनी का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म यूजर्स पर निर्भर करता है, जो यहां अपनी स्वतंत्र राय साझा करते हैं। लेकिन अगर कंटेंट को इस तरह से ब्लॉक किया जाता रहेगा, तो इसका प्रभाव यूजर्स और प्लेटफॉर्म दोनों पर पड़ेगा। कंपनी ने तर्क दिया है कि सरकार की नीतियों के कारण उसका बिजनेस प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यूजर्स को अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलेगा और इस तरह का अनियमित ब्लॉकिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पर भरोसे को कमजोर करेगा।(X SUES INDIAN GOVERNMENT)

X SUES INDIAN GOVERNMENT
X SUES INDIAN GOVERNMENT

ग्रोक एआई विवाद: सरकार कर रही है जांच की तैयारी

‘एक्स’ की ओर से यह कानूनी कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब केंद्र सरकार उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चैटबॉट ग्रोक की भी जांच करने की तैयारी में है। हाल ही में ग्रोक से जुड़े एक विवाद में सामने आया था कि उसने हिंदी में अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। यह मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और एआई के भविष्य को लेकर भी बहस छिड़ गई थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह इस मामले की जांच करेगी और ‘एक्स’ के अधिकारियों से संपर्क कर रही है।

X SUES INDIAN GOVERNMENT
X SUES INDIAN GOVERNMENT

केंद्र सरकार का जवाब

इस मामले में केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सरकार ने कहा है कि वह पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानूनों का पालन करना चाहिए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आईटी अधिनियम के तहत जो भी कार्रवाई की जाती है, वह पूरी तरह से नियमों और आवश्यक प्रक्रियाओं के अनुरूप होती है।(X SUES INDIAN GOVERNMENT)

ये भी पढिए-

CHHATTISGARH NAXAL ENCOUNTER
सांकेतिक चित्र

छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों में मुठभेड़, 22 नक्सली ढेर

देश दुनिया से जुड़ी हर खबर और जानकारी के लिए क्लिक करें-देवभूमि न्यूज

WhatsApp Group
Join Now
DevbhoomiNews Desk
DevbhoomiNews Desk
Abhishek Semwal is Postgraduate in Mass Communication with over three years of experience across digital and print media. Covering a wide range of subjects, with a strong focus on local and regional issues, delivering clear, insightful and engaging content.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular