/ Oct 18, 2024

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उत्तराखंड में जल्द लागू होगा UCC, सीएम धामी को सौंपा गया नियमावली का अंतिम ड्राफ्ट

यूसीसी की नियमावली चार मुख्य भागों में विभाजित है: विवाह और विवाह-विच्छेद, लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, और उत्तराधिकार संबंधी नियमों की पंजीकरण प्रक्रियाएं। इसके साथ ही, यूसीसी के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण और अपील की सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।

UTTARAKHAND UCC
UTTARAKHAND UCC

UTTARAKHAND UCC: अब तक क्या क्या हुआ?

  • यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया 12 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी, जब मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा चुनावों के दौरान इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद की पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी लाने का निर्णय लिया गया।
  • इसके बाद, मई 2022 में, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसने यूसीसी के लिए व्यापक जनसंपर्क किया। इस समिति ने 20 लाख सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्त किए और 2.5 लाख लोगों से सीधे संवाद किया।
  • 02 फरवरी 2024 को, विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी।
  • 06 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया गया, और 07 फरवरी को विधेयक को विधानसभा से पारित किया गया।
  • इसके बाद, इसे राजभवन द्वारा राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा गया।  11 मार्च को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी, जिसके बाद नियम बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया।
  • आज, 18 अक्टूबर 2024 को, नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में राज्य सरकार को नियमावली सौंप दी।

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