UTTARAKHAND HC BAR COUNCIL: उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया है, उत्तराखंड बार काउंसिल ने राज्य की सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले ने अधिवक्ताओं में गहरी नाराजगी पैदा कर दी और आम सभा में आदेश की वैधता को लेकर तीखी आपत्तियाँ सामने आईं। बार सभागार में आयोजित आम सभा में अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि बार काउंसिल का कार्यकाल दिसंबर 2024 में ही समाप्त हो चुका है, इसलिए वर्तमान अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश कानूनी रूप से संदिग्ध प्रतीत होता है।

UTTARAKHAND HC BAR COUNCIL:पूर्व सचिव कुर्बान अली को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया
अधिवक्ताओं ने यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनावों के लिए पूर्व न्यायाधीश राजीव शर्मा को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर चुका है, ऐसे में किसी तात्कालिक निर्णय का अधिकार केवल नियुक्त चुनाव अधिकारी को ही प्राप्त होता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए आम सभा ने सर्वसम्मति से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का चुनाव कराने का निर्णय लिया। पूर्व सचिव कुर्बान अली को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया और उनसे संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए समिति गठित करने का अनुरोध किया गया।

बैठक का मूल एजेंडा बार के वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा कार्यकाल विवरण और आय-व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसके बाद चुनाव अधिकारी की नियुक्ति होनी थी, लेकिन ठीक इससे पहले बार काउंसिल की ओर से चुनाव स्थगन आदेश जारी कर दिया गया। अधिवक्ताओं ने इसे ‘औचित्यहीन’ बताते हुए अस्वीकार कर दिया और चुनाव प्रक्रिया पर्ची सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ाने का फैसला किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि बार की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित नहीं होने दिया जाएगा।

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