UCC MARRIAGE REGISTRATION: उत्तराखंड सरकार ने शादी पंजीकरण को आसान और सस्ता बनाने का बड़ा फैसला लिया है। अब जिन लोगों ने समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले शादी का पंजीकरण करा लिया है, उनका पंजीकरण पहले की तरह ही मान्य रहेगा। इसके अलावा बाकी सभी नियम और शर्तें भी पहले जैसे ही रहेंगी। इस फैसले की जानकारी सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और संबंधित विभागों को भेज दी गई है, ताकि पूरे प्रदेश में इसे समय पर लागू किया जा सके और लोगों को इसका फायदा मिल सके।

UCC MARRIAGE REGISTRATION अब मात्र ₹50 में हो सकेगा
राज्य सरकार ने 2025 में विवाह पंजीकरण शुल्क ₹250 तय किया था, लेकिन अब इस शुल्क में छूट देने और अधिक से अधिक नागरिकों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष कदम उठाया गया है। इस योजना के तहत 26 जनवरी 2026 तक नागरिक अपना विवाह सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) से मात्र ₹50 (जीएसटी सहित) में पंजीकृत करा सकेंगे। यह सुविधा पूरे प्रदेश में लागू होगी।

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