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सुप्रीम कोर्ट ने LMV ड्राइवर्स को 7,500 किलो तक की गाड़ी चलाने की दी अनुमति

 SUPREME COURT ON LMV LICENCE: सुप्रीम कोर्ट ने लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाइसेंस धारकों को 7,500 किलो तक वजन वाली गाड़ियां चलाने की अनुमति दे दी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो यह साबित करता हो कि LMV ड्राइविंग लाइसेंस धारक देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। पांच जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस ऋषिकेश रॉय भी शामिल थे, ने कहा कि यह मामला एलएमवी ड्राइवरों की आजीविका से जुड़ा हुआ है।

 SUPREME COURT ON LMV LICENCE
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 SUPREME COURT ON LMV LICENCE: ये फैसला बीमा कंपनियों के लिए झटका

इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून में संशोधन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश भी दिया। इस फैसले को बीमा कंपनियों के लिए एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि वे हादसों में शामिल एक निर्धारित वजन के ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ड्राइवरों के नियमों के मुताबिक लाइसेंस न होने पर क्लेम खारिज कर रही थीं। यह मामला 18 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधानिक बेंच द्वारा सुने गए 76 याचिकाओं से जुड़ा है।

 SUPREME COURT ON LMV LICENCE
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LMV और ट्रांसपोर्ट व्हीकल को अलग श्रेणी नहीं माना जाएगा

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार, 7,500 किलो तक वजन वाले व्हीकल चलाने के लिए LMV लाइसेंस धारक को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 10(2)(ई) के तहत अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। लाइसेंसिंग के लिए, LMV और ट्रांसपोर्ट व्हीकल को अलग श्रेणी नहीं माना जाएगा, और इनमें एक ओवरलैप है। विशेष अनुमति की आवश्यकता ई-कार्ट, ई-रिक्शा और खतरनाक सामान ले जाने वाले व्हीकल पर लागू रहेगी। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3(1) का दूसरा हिस्सा, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता पर जोर देता है, LMV की परिभाषा के तहत नहीं आता।

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Abhishek Semwal is Postgraduate in Mass Communication with over three years of experience across digital and print media. Covering a wide range of subjects, with a strong focus on local and regional issues, delivering clear, insightful and engaging content.
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