18 साल से फरार 10000 का इनामी कुख्यात शकील एसटीएफ ने इस इलाके से दबोचा…

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देहरादून (अमित रतूड़ी): डकैती के मामले में 18 साल से फरार 10000 रुपये के कुख्यात इनामी बदमाश को एसटीएफ ने देश की राजधानी नई दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी कुख्यात बदमाश शकील उर्फ पहलवान पुत्र भोला निवासी शाहपुर मुजफ्फरनगर ने 18 साल पहले मंगलौर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात में शामिल पांच बदमाशों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है जबकि एक की मुठभेड़ में मौत हो चुकी है।

वांछित, इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत अपराधी शकील उर्फ पहलवान पुत्र भोला उर्फ वाला निवासी साहब पुरी तकिया मोहल्ला मुजफ्फरनगर को दिल्ली के थाना कालिंदी कुंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार 10 अक्टूबर 2004 को अपराधी शकील उर्फ पहलवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर हरिद्वार के कस्बा मंगलौर में मोहम्मद सजर पुत्र नफीस अहमद के घर में तमंचा और चाकू से के बल पर नकदी, जेवरात आदि सामान लूट लिया था। इस संबंध में थाना मंगलौर में मुकदमा अपराध संख्या 252/04 दर्ज किया गया था। इस घटना में संलिप्त 7 अपराधियों में से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी थी जबकि 1 मुठभेड में मारा गया था।

बदमाश शकील उर्फ पहलवान तभी से इस मुकदमे में फरार चल रहा था। शकील के निरन्तर फरार रहने के कारण वर्ष 2008 में उसके घर की कुर्की की जा चुकी है। इस अपराधी के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि यह एक शातिर किस्म का अपराधी है। पूर्व में भी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में लूट व आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कई मुकदमे आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं। आरोपी शकील उर्फ पहलवान का एक अन्य साथी नौशाद उर्फ छोटा पुत्र हकीमुद्दीन निवासी सरधना मेरठ जो इसके साथ कई अपराधिक वारदतों में संलिप्त था उसको 22 मार्च 2005 को मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया था। एसटीएफ से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल 2021 में मुजफ्फरनगर जनपद में पुलिस मुठभेड के दौरान अपराधी शकील उर्फ पहलवान के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया था।

devbhoomi

बदमाश शकील पर दर्ज मुकदमे
मु.अ.सं 252/04 धारा 395/397/412 थाना मंगलौर रुड़की जनपद हरिद्वार।
मु.अ.सं 879/09 धारा 395 थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर।
मु.अ.सं 233/21 धारा 307/25 शस्त्र अधीनियम एक्ट थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर।
मु.अ.सं 234/21 धारा 03/25/27 शस्त्र अधीनियम एक्ट थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर।
मु.अ.सं 235/21 धारा 25 शस्त्र अधीनियम एक्ट थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर।