Home चमोली रुद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को हाई कोर्ट ने किया सस्पेंड,...

रुद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को हाई कोर्ट ने किया सस्पेंड, ये हैं वजह

0
RUDRAPRAYAG DISTRICT JUDGE SUSPENDED

DEVBHOOMI NEWS DESK: नैनीताल हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल को एक कर्मचारी के उत्पीड़न के मामले में निलंबित (RUDRAPRAYAG DISTRICT JUDGE SUSPENDED) कर दिया है। आरोप है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार (विजिलेंस) रहते हुए अनुज कुमार संगल ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का उत्पीड़न किया है। उत्पीड़न से परेशान होकर 3 जनवरी 2023 को कर्मचारी ने जहर का खाकर जान देने की कोशिश की थी।

RUDRAPRAYAG DISTRICT JUDGE SUSPENDED
RUDRAPRAYAG DISTRICT JUDGE SUSPENDED

इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी ने निलंबन का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अनुज कुमार संगल के खिलाफ उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 2003 के नियम 7 के तहत नियमित जांच शुरू की जाएगी (RUDRAPRAYAG DISTRICT JUDGE SUSPENDED) इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन की अवधि में वह जिला एवं सत्र न्यायालय चमोली में संबंद्ध रहेंगे।

ये भी पढिए-

LATEST ROADWAYS STRIKE NEWS

परिवहन निगम के हड़ताली कर्मचारियों पर कार्यवाई, सरकार ने लगाया एस्मा

RUDRAPRAYAG DISTRICT JUDGE SUSPENDED:अनुज कुमार संगल पर ये हैं आरोप

अनुज संगल पर आरोप है कि रजिस्ट्रार (विजिलेंस) रहते हुए उन्होंने अपने आवास पर तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हरीश अधिकारी से गाली-गलौज कर और सेवा से हटाने की धमकी देकर प्रताड़ित किया। इसके साथ ही कर्मचारी को नियमित रूप से डांट-फटकार कर सुबह आठ से रात 10 बजे तक और उससे भी अधिक समय तक ड्यूटी को लेकर परेशान किया है। साथ ही कर्मचारी के अवकाश की मंजूरी में देरी करके अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। जिसकी वजह से कर्मचारी का वेतन समय पर नहीं निकाला जा सका। इन सब कारणों से परेशान होकर कर्मचारी ने तीन जनवरी 2023 को अनुज संगल के आवास के सामने जहर खाया था।

देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर और जानकारी के लिए क्लिक करें-देवभूमि न्यूज

Exit mobile version