DEVBHOOMI NEWS DESK: नैनीताल हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल को एक कर्मचारी के उत्पीड़न के मामले में निलंबित (RUDRAPRAYAG DISTRICT JUDGE SUSPENDED) कर दिया है। आरोप है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार (विजिलेंस) रहते हुए अनुज कुमार संगल ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का उत्पीड़न किया है। उत्पीड़न से परेशान होकर 3 जनवरी 2023 को कर्मचारी ने जहर का खाकर जान देने की कोशिश की थी।
इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी ने निलंबन का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अनुज कुमार संगल के खिलाफ उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 2003 के नियम 7 के तहत नियमित जांच शुरू की जाएगी (RUDRAPRAYAG DISTRICT JUDGE SUSPENDED) इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन की अवधि में वह जिला एवं सत्र न्यायालय चमोली में संबंद्ध रहेंगे।
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RUDRAPRAYAG DISTRICT JUDGE SUSPENDED:अनुज कुमार संगल पर ये हैं आरोप
अनुज संगल पर आरोप है कि रजिस्ट्रार (विजिलेंस) रहते हुए उन्होंने अपने आवास पर तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हरीश अधिकारी से गाली-गलौज कर और सेवा से हटाने की धमकी देकर प्रताड़ित किया। इसके साथ ही कर्मचारी को नियमित रूप से डांट-फटकार कर सुबह आठ से रात 10 बजे तक और उससे भी अधिक समय तक ड्यूटी को लेकर परेशान किया है। साथ ही कर्मचारी के अवकाश की मंजूरी में देरी करके अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। जिसकी वजह से कर्मचारी का वेतन समय पर नहीं निकाला जा सका। इन सब कारणों से परेशान होकर कर्मचारी ने तीन जनवरी 2023 को अनुज संगल के आवास के सामने जहर खाया था।
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