NEW HELMET RULE INDIA: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में आयोजित एक ऑटो समिट के दौरान घोषणा की कि अब देश में हर नए दोपहिया वाहन के साथ दो आईएसआई प्रमाणित हेलमेट देना अनिवार्य होगा। यह फैसला सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और हेलमेट न पहनने से होने वाली दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार के इस फैसले का टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (THMA) ने स्वागत किया है।

NEW HELMET RULE INDIA: नियम नहीं, बल्कि देश की आवश्यकता
एसोसिएशन के अनुसार यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि देश की आवश्यकता है। जो परिवार सड़क दुर्घटनाओं में अपनों को खो चुके हैं, उनके लिए यह फैसला उम्मीद की किरण है कि अब ऐसी त्रासदियों को रोका जा सकेगा। हेलमेट निर्माता संघ ने आश्वासन दिया कि वे आईएसआई प्रमाणित हेलमेट के उत्पादन में वृद्धि करेंगे और देशभर में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने नितिन गडकरी की इस पहल को सड़क सुरक्षा में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह कदम भारत में सुरक्षित और समझदारी भरी दोपहिया यात्रा के नए युग की शुरुआत करेगा।

डराने वाले हैं आँकड़ें
रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में हर साल 4.80 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें करीब 1.88 लाख लोगों की जान चली जाती है। इनमें से 66% मृतक 18 से 45 वर्ष की उम्र के होते हैं। टू-व्हीलर से जुड़े हादसों में हर साल 69,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिनमें से 50% मौतें हेलमेट न पहनने की वजह से होती हैं। इसके अलावा, सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करते हुए बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने या हेलमेट ठीक से नहीं पहनने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। यदि हेलमेट खुला हुआ हो तो इस पर 1,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

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