KUNAL KAMRA: ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म BookMyShow ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को अपनी आर्टिस्ट लिस्ट से हटा दिया है। इसके पीछे शिवसेना (शिंदे गुट) के युवा नेता और सोशल मीडिया प्रभारी राहुल कनाल का एक पत्र बताया जा रहा है, राहुल कनाल ने 2 अप्रैल को BookMyShow के सीईओ आशीष हेमराजानी को पत्र लिखकर BookMyShow से अनुरोध किया था कि वे कुणाल के शो के टिकट बिक्री को रोकें और उनके कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाएँ। इसके जवाब में, BookMyShow ने न केवल कुणाल कामरा को आर्टिस्ट लिस्ट से हटा दिया, बल्कि उनके सभी कंटेंट को अपनी वेबसाइट और सर्च हिस्ट्री से भी डिलीट कर दिया।

इस कार्रवाई के बाद, राहुल कनाल ने BookMyShow को धन्यवाद देते हुए कहा, “हम आपकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं कि आपने अपने प्लेटफॉर्म को साफ रखा और ऐसे कलाकारों को शुद्ध मनोरंजन की सूची से बाहर किया। कुणाल कामरा ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए 5 अप्रैल को दोपहर 3:54 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “हेलो @bookmyshow, क्या आप कृपया यह पुष्टि कर सकते हैं कि क्या मैं आपके प्लेटफॉर्म पर अपने शो लिस्ट कर सकता हूँ? अगर नहीं, तो ठीक है। मैं समझता हूँ।” हालांकि, जब इस बारे में BookMyShow से संपर्क किया गया, तो उनकी टीम ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

क्या है KUNAL KAMRA से जुड़ा पूरा विवाद
यह विवाद कुणाल कामरा के उस वीडियो से शुरू हुआ, जो जनवरी 2025 में रिकॉर्ड किया गया और मार्च में उनके यूट्यूब चैनल पर ‘नया भारत’ शीर्षक से पोस्ट किया गया। कुणाल कामरा ने अपनी परफॉर्मेंस ‘नया भारत’ में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित तौर पर “गद्दार” कहकर तंज कसा था। इस वीडियो को अब तक 1.2 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है और इससे उन्हें दर्शकों से हजारों रुपये का डोनेशन भी मिला है। विडीयो में की गई टिप्पणी को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध जताया और 23 मार्च की रात को मुंबई के खार इलाके में स्थित हबीब स्टूडियो में तोड़फोड़ की, जहाँ कुणाल ने अपना शो किया था।

इस घटना में राहुल कनाल सहित कई शिवसैनिकों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मुंबई पुलिस ने KUNAL KAMRA को इस मामले में तीन समन जारी किए, जिसमें उनसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, कुणाल वर्तमान में पुडुचेरी में हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी भी समन का जवाब नहीं दिया। कुणाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(1)(b) (झूठे बयान फैलाने), धारा 352 (शांति भंग करने की उकसावट), और धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, मद्रास हाई कोर्ट ने कुणाल को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया है।

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