Jobs Scams: अब UK हाईकोर्ट ने मांगा UKSSSC भर्ती परीक्षाओं से हुई नियुक्तियों का ब्यौरा, CBI करेगी जांच?

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Jobs scam in uttarakhand
Jobs Scams: अब UK हाईकोर्ट ने मांगा UKSSSC भर्ती परीक्षाओं से हुई नियुक्तियों का ब्यौरा, CBI करेगी जांच?

Uttarakhand News- Dehradun/ Nainital Bureau: Breaking News from HIGH COURT OF UTTARAKHAND देहरादून/नैनीताल, ब्यूरो। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में आज सोमवार को कांग्रेस के खटीमा विधायक और उप नेता सदन भुवन कापड़ी की Jobs Scams को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा के मामले (Jobs Scams) की जांच STF की बजाय CBI से कारवाई जाए।

Jobs Scam को लेकर उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (STF) भर्ती परीक्षा की सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। छोटे-छोटे और निचले स्तर के लोगों को अभी तक एसटीएफ जरूर गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन बड़े अधिकारी और नेता से लेकर तमाम नकल माफिया अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं। उन्होंने इस मामले (Jobs Scams) की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई करने की गुहार लगाई थी।

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Jobs scam in uttarakhandउत्तराखंड हाई कोर्ट की इस एकल खंडपीठ ने की सुनवाई

आज उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल (HIGH COURT OF UTTARAKHAND) के वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार से पूछा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा में किस-किस की नियुक्ति कैसे हुई, उसका पूरा चार्ट बनाकर कोर्ट में 21 सितंबर 2022 तक पेश किया जाए।

उत्तराखंड सरकार और UKSSSC दिसंबर 2021 में हुई भर्ती परीक्षा के साथ ही और किन-किन परीक्षाओं की नियुक्ति के चार्ट बनाकर हाईकोर्ट (HIGH COURT OF UTTARAKHAND) में पेश करती है। दूसरी ओर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता कांग्रेस के खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी से भी संशोधन प्रार्थना पत्र 1 हफ्ते के अंदर पेश करने को कहा गया है।

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Jobs Scams CBI जांच : अगली सुनवाई 21 सितंबर 2022 को

Jobs Scams की सही जांच को लेकर दायर इस याचिका की अगली सुनवाई 21 सितंबर 2022 को होगी। इससे पहले हाईकोर्ट (HIGH COURT OF UTTARAKHAND) ने याचिका में यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा था कि मामले की जांच सीबीआई से क्यों करवाना चाहते हैं? एसटीएफ की जांच पर क्यों याचिकाकर्ता को संदेश हो रहा है? याचिकाकर्ता भुवन कापड़ी के साथ ही सरकार की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट (HIGH COURT OF UTTARAKHAND) में 1 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

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अब देखना यह भी है कि 916 पदों के लिए हुई दिसंबर 2021 की वीडीओ-वीपीडीओ भर्ती परीक्षा के साथ ही अन्य किन-किन भर्ती परीक्षाओं की तैनाती की हाईकोर्ट के स्तर से जांच का दायरा बढ़ाने के साथ ही दूसरी एजेंसी को इस मामले की जांच सौंपी जाती है या नहीं।