ITR FILING DEADLINE: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका है। आयकर विभाग ने पहले 31 दिसंबर 2024 को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी थी। अब आज रात 12 बजे तक आपको बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने का मौका है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित तारीख 31 जुलाई 2024 थी। इसके बाद बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया गया है।

ITR FILING DEADLINE: नहीं तो देना पड़ेगा इतना जुर्माना
बता दें कि रिवाइज्ड रिटर्न का विकल्प उन लोगों के लिए है, जिन्होंने पहले ही रिटर्न दाखिल किया है, लेकिन किसी गलती या चूक को सुधारने के लिए इसे फिर से दाखिल करना चाहते हैं। यह सुविधा आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत दी जाती है। अगर आप समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि आपकी आय 5 लाख रुपये तक है, तो जुर्माना 1000 रुपये होगा, और यदि आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

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