हनुमान चालीसा विवाद…छह मई तक जेल में रहेंगे ये MP पत्नी और MLA पति

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नहीं पढ़ पाए मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा, अब छह मई तक जेल में रहेंगे ये एमपी पत्नी और एमएलए पति, सांसद नवनीत और एमएलए रवि की याचिका खारिज, 6 मई तक भेजा जेल
‘मातोश्री’ के बाहर की बजाय ‘खार’ से बाहर भी नहीं निकले, अब खा रहे हवालात की हवा

नई दिल्ली, ब्यूरो। कई दिनों से शिव सेना के नेता और सीएम उद्धाव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर जुबानी जंग के बाद अब सांसद नवनीत राणा और उनके पति एमएलए रवि राणा को रविवार को मुंबई के की अदालत ने छह मई तक सलाखों के पीछे भेज दिया है। बता दें कि सांसद नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। न तो वह मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ पाईं, और न ही उन्हें उनके आवास खार के बाहर ही शिव सैनिकों ने निकलने दिया। ऐसे में अब दोनों पति-पत्नी की और मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। शनिवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वहीं, आज रविवार को दोनों पति-पत्नी को कोर्ट ने ज्यूडिशल कस्टडी में जेल भेजने का आदेश दिया।

हनुमान चालीसा विवाद…छह मई तक जेल में रहेंगे ये MP पत्नी और MLA पति

मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर घमासान जारी है। इस विवाद में सांसद नवनीत राणा भी फंस गई हैं। शनिवार को नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसके बाद आज उन्हें बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है। वहीं राणा दंपति पर एमआईआर दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने कहा कि देखिए 2 घटनाएं हुई हैं। एक तो हनुमान चलीसा के बहाने दंगा भड़काने की कोशिश की गई, इस पर जरूरी कारवाई की गई है। इसलिए राणा दंपति की गिरफ्तारी हुई है। वहीं, कल रात की घटना पर भी एक्शन लिया गया है। इस मामले में समझदारी दिखाने की जरूरत है।

नवनीत राणा ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। उन्होंने इसके लिए शनिवार सुबह नौ बजे तक वक्त दिया था, लेकिन शनिवार को इससे पहले ही शिवसेना के कार्यकर्ता खार स्थित उनके घर पर जमा हो गए थे, जिसके चलते वो घर से बाहर नहीं निकल पाई थीं। इसके बाद शाम के वक्त मुंबई पुलिस ने उनको पति के साथ गिरफ्तार कर लिया था।

navneet rana mp

पुलिस ने शनिवार को सांसद नवनीत और रवि राणा को धारा 153 ए यानी धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस राणा दंपति को लेकर शाम करीब साढ़े पांच बजे खार पुलिस स्टेशन पहुंची। हालांकि देर रात में उन्हें सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। आज रविवार को दोनों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। दोनों की पुलिस कस्टडी की मांग थी जिसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने दोनों को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल को की जाएगी। दरअसल, नवनीत राणा के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नवनीत राणा पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप भी लगाया गया है। इससे पहले शनिवार को दिनभर हंगामे के बाद पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया था।