GST Return Filing Due Date को लेकर जुलाई 2026 का महीना कारोबारियों के लिए बेहद व्यस्त रहने वाला है। इस महीने में मंथली फाइलर्स के साथ-साथ QRMP स्कीम वाले क्वार्टरली फाइलर्स की भी अप्रैल-जून तिमाही की डेडलाइन आ रही है। समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया, तो लेट फीस और ब्याज दोनों चुकाने पड़ सकते हैं।
जुलाई 2026 की सभी GST Return Filing Due Date
GST Return Filing Due Date के तहत मंथली फाइलर्स के लिए GSTR-1, 11 जुलाई तक फाइल करनी होगी, जबकि QRMP स्कीम वाले टैक्सपेयर्स के लिए अप्रैल-जून तिमाही की GSTR-1, 13 जुलाई तक जमा करनी होगी। वहीं GSTR-3B की डेडलाइन मंथली फाइलर्स के लिए 20 जुलाई है, जबकि QRMP टैक्सपेयर्स को राज्य के हिसाब से 22 या 24 जुलाई तक का समय दिया गया है। कंपोजिशन स्कीम वाले डीलर्स को CMP-08 फॉर्म 18 जुलाई तक जमा करना होगा।
GSTR-1 और GSTR-3B में क्या अंतर है?
GST Return Filing Due Date को सही तरीके से समझने के लिए GSTR-1 और GSTR-3B के बीच का फर्क जानना जरूरी है। GSTR-1 में कारोबारी को अपनी सभी आउटवर्ड सप्लाई यानी बिक्री की जानकारी देनी होती है। वहीं GSTR-3B एक समरी रिटर्न है, जिसमें बिक्री, खरीद, टैक्स देनदारी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का पूरा सारांश दिया जाता है। ज्यादातर कारोबारियों के लिए GSTR-1 पहले और उसके बाद GSTR-3B फाइल करने की सलाह दी जाती है।
देर से फाइल करने पर कितना जुर्माना लगेगा?
GST Return Filing Due Date मिस करने पर लेट फीस के साथ-साथ ब्याज भी चुकाना पड़ता है। सामान्य मामलों में हर दिन ₹50 (CGST और SGST में ₹25-₹25) की लेट फीस लगती है, जबकि निल रिटर्न पर भी ₹20 प्रतिदिन की फीस देनी होती है। इसके अलावा बकाया टैक्स पर सालाना 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भी वसूला जाता है। टर्नओवर के हिसाब से अधिकतम लेट फीस ₹2,000 (₹1.5 करोड़ तक), ₹5,000 (₹1.5-5 करोड़) और ₹10,000 (₹5 करोड़ से ज्यादा) तक सीमित है।

QRMP स्कीम किसके लिए फायदेमंद है?
GST Return Filing Due Date के बोझ को कम करने के लिए ₹5 करोड़ तक टर्नओवर वाले छोटे कारोबारी QRMP स्कीम चुन सकते हैं। इसमें GSTR-3B तिमाही आधार पर फाइल होती है, लेकिन टैक्स का भुगतान हर महीने PMT-06 फॉर्म के जरिए करना पड़ता है। यह उन छोटे व्यापारियों के लिए राहत की बात है, जिनके लिए हर महीने रिटर्न फाइल करना मुश्किल होता है, लेकिन टैक्स भुगतान में देरी की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है।
पोर्टल डाउन होने की समस्या से भी रहें सतर्क
GST Return Filing Due Date के पास आते ही अक्सर पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ने से तकनीकी दिक्कतें भी सामने आती हैं। इससे पहले भी GST पोर्टल डाउन होने की समस्या के चलते कई कारोबारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद सरकार को कुछ डेडलाइन आगे बढ़ानी पड़ी थी। इसलिए आखिरी दिन तक इंतजार करने की बजाय पहले ही रिटर्न फाइल कर लेना बेहतर रहता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. GST Return Filing Due Date जुलाई 2026 में क्या है?
मंथली GSTR-1 के लिए 11 जुलाई, GSTR-3B के लिए 20 जुलाई, और QRMP फाइलर्स के लिए 13 और 22/24 जुलाई तय है।
2. देर से फाइल करने पर कितनी लेट फीस लगती है?
सामान्य रिटर्न पर ₹50 प्रतिदिन और निल रिटर्न पर ₹20 प्रतिदिन की लेट फीस लगती है, साथ ही 18 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होता है।
3. QRMP स्कीम कौन चुन सकता है?
₹5 करोड़ तक टर्नओवर वाले कारोबारी QRMP स्कीम चुनकर तिमाही आधार पर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
4. क्या टैक्स भुगतान भी तिमाही होता है?
नहीं, QRMP में भी टैक्स भुगतान हर महीने PMT-06 फॉर्म के जरिए करना होता है, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग तिमाही होती है।
उपरोक्त जानकारी गूगल और विभिन्न वेबसाइट/समाचार माध्यमों से ली गई है। सटीकता की गारंटी नहीं है। सटीक जानकारी के लिए GST पोर्टल या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क करें।
आगे और समाचार पढ़ें:
GST Return Filing Due Date से जुड़ी जानकारी के अलावा, ये अन्य बड़ी खबरें भी पढ़ें:
- ITR फाइलिंग डेडलाइन 2026: 31 जुलाई तक नहीं भरा रिटर्न तो लगेगा ₹5000 जुर्माना
- Kunal Shah बने WhatsApp के नए ग्लोबल CEO: Meta ने CRED में लगाए ₹8,550 करोड़
- Sensex Nifty Today: लगातार चौथे दिन तेजी, Sensex 78,285 पार, जानें बड़ी वजहें

