ARVIND KEJRIWAL: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 30 सितंबर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों ने बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले को रद्द करने की अपील की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आतिशी और केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह 30 सितंबर को दलीलें पेश करने के लिए तैयार हैं।

ARVIND KEJRIWAL: ये है पूरा मामला
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 दिसंबर 2018 को एक ट्वीट किया था, जिसमें भाजपा पर अग्रवाल समाज के वोट काटने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद भाजपा नेता राजीव बब्बर ने केजरीवाल और AAP नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया। फरवरी 2020 में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल और AAP नेताओं की टिप्पणी को मानहानिकारक करार दिया। इसके खिलाफ केजरीवाल ने 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केस खत्म करने की मांग की थी।

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2 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट ने ARVIND KEJRIWAL और आतिशी की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आज इस मामले की सुनवाई स्थगित हो गई। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने राजीव बब्बर की तरफ से वकील सोनिया माथुर की दलीलें सुनीं। माथुर ने कहा कि उन्हें गुरुवार को ही इस मामले की जानकारी मिली है, इसलिए वह अभी जवाब दाखिल नहीं कर सकतीं।
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