देश में सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

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All Women Entitled To safe and Legal Abortion
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाओं (विवाहित और अविवाहित) को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति को उसे अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। विवाहित और अविवाहित महिलाओं को भी गर्भावस्था के 24 सप्ताह में उक्त कानून के तहत गर्भपात का अधिकार है।

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सुप्रीम कोर्ट ने आज देश की सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है, चाहे वो विवाहित हों या अविवाहित। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल र्टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 24 सप्ताह में गर्भपात का अधिकार सभी को है। इस अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित होने से फर्क नहीं पड़ता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति को अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता  है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा किया जाने वाला दुष्कर्म मैरिटल रेप की दशा में भी 24 सप्ताह की तय सीमा में पत्नी गर्भपात करा सकती है।

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