महंगाई की दोहरी मारः आटा-चावल, मीट-मछली, गुड समेत इन वस्तुओं पर भी लगेगा GST

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नई दिल्ली, ब्यूरो। जीएसटी से कई वस्तुओं के दामों में उछाल आने जा रहा है। छह माह बाद हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में आमजन से जुड़ी कई वस्तुओं पर जीएसटी लगा दिया गया है। चंडीगढ़ में हुई दो दिवसीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। अब दही, पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे डिब्बा बंद और लेबल-युक्त खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया गया है। साथ ही चेक जारी करने के एवज में बैंकों की तरफ से लिये जाने पर शुल्क पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। अधिकारियों ने कहा कि माल एवं सेवा कर से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने वाली शीर्ष निकाय जीएसटी काउंसिल ने दरों को युक्तिसंगत बनाने के मकसद से छूट वापस लेने को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियो के समूह की ज्यादातर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।

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महंगाई की दोहरी मारः आटा-चावल, मीट-मछली, गुड समेत इन वस्तुओं पर भी लगेगा GST

अब आमजन से जुड़ी वस्तुओं आटा-चावल, मीट और मछली के साथ ही गुड़ पर पांच फीसदी जीएसटी लगाया गया है। पहले दिन की बैठक में लिए गए एक और अहम फैसले से अब बजट होटल में रहना महंगा हो जाएगा। वहीं, असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छोटे ऑनलाइन कारोबारियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण को माफ करने पर सहमति व्यक्त की है। कानून में बदलाव 1 जनवरी, 2023 से लागू किए जाएंगे। काउंसिल के मुताबिक, इस फैसले से लगभग 120,000 छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। बैठक में कंपोजीशन डीलरों को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से इंट्रास्टेट आपूर्ति करने की भी अनुमति दी गई।

ये हुआ महंगाः

  • डिब्बा बंद मांस (फ्रोजन छोड़कर), मछली, दही, पनीर, शहद, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज, गेहूं का आटा, मूरी, गुड़, सभी वस्तुएं और जैविक खाद जैसे उत्पादों पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
  • जीएसटी परिषद ने खाद्य तेल, कोयला, एलईडी लैंप, प्रिंटिंग, ड्राइंग इंक, तैयार चमड़ा और सौर बिजली हीटर समेत कई उत्पादों पर उलट शुल्क ढांचे (कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के मुकाबले तैयार उत्पादों पर अधिक कर) में सुधार की भी सिफारिश की है।
  • चेक जारी करने पर बैंकों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वहीं, खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी।
  • 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाने की बात कही गयी है। अभी इस पर कोई कर नहीं लगता है।
  • भारांश औसत जीएसटी को बढ़ाने के लिये दरों को युक्तिसंगत बनाना महत्वपूर्ण है। भारांश औसत जीएसटी घटकर 11.6 प्रतिशत पर आ गया है जो इस कर व्यवस्था के लागू होने के समय 14.4 प्रतिशत था।