/ Oct 13, 2025

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सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक, 8 बड़े फैसलों पर लगी मुहर

UTTARAKHAND CABINET MEETING: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। 
UTTARAKHAND CABINET
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UTTARAKHAND CABINET MEETING: कई अहम निर्णयों पर लगी मुहर

UTTARAKHAND CABINET की बैठक में कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन प्रस्तावों में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, नागरिक प्रमाणपत्र, कर्मचारी शिथिलीकरण, संस्कृति, विधायी प्रक्रियाएं और सार्वजनिक क्षेत्र की लाभांश नीति से जुड़े फैसले शामिल हैं।

  1. महिला एवं बाल विकास: उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन किया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में संचालित सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में उच्चीकरण किया जाएगा।

  2. फ्रीज जोन: रायपुर और इसके समीप क्षेत्रों में फ्रीज जोन लागू किया गया, जिसके तहत छोटे मकान और दुकान बनाने में छूट दी गई।

  3. स्वास्थ्य कर्मचारियों का ट्रांसफर: स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य परिवेक्षक कर्मचारियों को पांच साल की सेवा पूरी होने पर पूरे सेवा काल में एक बार ट्रांसफर का लाभ मिलेगा।

  4. यूनिफॉर्म सिविल कोड में संशोधन: आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिक प्रमाणपत्र को वैध माना जाएगा। तिब्बती नागरिकों के लिए विदेशी पंजीकरण को भी वैध माना गया है।

  5. कर्मचारी शिथिलीकरण: कार्मिक विभाग के तहत जिन कर्मचारियों ने किसी पद में अपने सेवा का 50 फीसदी पूरा कर लिया है, उन्हें सेवा काल में एक बार शिथिलीकरण देने की व्यवस्था की गई। साथ ही, एक सेवा से दूसरी सेवा में उच्च पदों पर जाने के लिए भी शिथिलीकरण का लाभ मिलेगा।

  6. सत्रावसान की मंजूरी: संस्कृति एवं विधायी विभाग के तहत सत्रावसान को विचलन के जरिए सीएम ने पहले मंजूरी दी थी, जिसे मंत्रिमंडल ने संज्ञान में लिया।

  7. राज्य स्थापना के 25वें वर्ष पर विशेष सत्र: उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसकी तिथियों का निर्धारण सीएम धामी को अधिकृत किया गया।

  8. पीएसयू लाभांश नीति: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का 15 प्रतिशत राज्य सरकार को देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।

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