/ Jun 06, 2025

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उत्तराखंड में होगा रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन, राज्यपाल ने दी मंजूरी

STRATEGIC ADVISORY COMMITTEE: उत्तराखंड सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त और गति देने के लिए एक नई रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य प्रदेश की समग्र आर्थिक वृद्धि को मजबूती देने, नवाचार को बढ़ावा देने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के जरिए रोजगार, निवेश और उत्पादन को आगे बढ़ाना है। इस समिति को राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त हो गई है और इसका गठन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में किया गया है।

STRATEGIC ADVISORY COMMITTEE
STRATEGIC ADVISORY COMMITTEE

STRATEGIC ADVISORY COMMITTEE का गठन 

सरकार ने हाल ही में विदेशी परामर्शदाता कंपनी मैकिंजे के साथ किया गया एमओयू समाप्त होने के बाद इस नई समिति का गठन किया है। नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके गठन के आदेश जारी कर दिए हैं। इस समिति में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव नियोजन को पदेन सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही पूर्व आईएएस अधिकारी इंदु कुमार पांडेय, पूर्व आईएएस डॉ. राकेश कुमार और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ को समिति का सदस्य नामित किया गया है। सेतु आयोग के सीईओ को पदेन सदस्य सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री की अनुमति से समिति में समय-समय पर तीन से अधिक अन्य सदस्यों को भी जोड़ा जा सकता है।

STRATEGIC ADVISORY COMMITTEE
STRATEGIC ADVISORY COMMITTEE

क्या करेगी समिति?

STRATEGIC ADVISORY COMMITTEE का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक श्रम-आधारित योजनाओं के जरिए उत्पादन में वृद्धि करना, घरेलू मांग को विस्तारित करना, बचत और निवेश को प्रोत्साहित करना और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाना है। समिति औद्योगिक, कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और सेवाक्षेत्र में राज्य की विशिष्ट स्थितियों का अध्ययन कर नवाचार और विकास कार्यों को दिशा देने का काम करेगी। समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा जिसे मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अधिकतम दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा।

सरकारी सेवा में कार्यरत सदस्यों को कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाएगा जबकि अन्य सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिए ₹25,000 मानदेय मिलेगा। यदि समिति के कार्यों के लिए यात्रा की आवश्यकता होगी तो सचिवों को अनुमन्य यात्रा और दैनिक भत्ता के अनुसार भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे और यदि चुनाव आचार संहिता लागू होती है तो सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षता करेंगे।

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