/ Jan 12, 2026
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ADESH CHAUHAN: देहरादून में सीबीआई की विशेष अदालत ने भाजपा विधायक आदेश चौहान, उनकी भतीजी दीपिका, दो पूर्व पुलिसकर्मियों और दो अन्य लोगों को मारपीट और झूठे साक्ष्य गढ़ने के मामले में दोषी करार देते हुए एक-एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2009 से जुड़ा है, जब आदेश चौहान की भतीजी दीपिका ने अपने पति मनीष के खिलाफ गंगानगर थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में जांच में यह आरोप झूठा पाया गया।

इसके बाद वर्ष 2016 में मनीष ने दीपिका, आदेश चौहान और अन्य के खिलाफ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत की। मनीष ने यह भी आरोप लगाया कि उसे पुलिस की मदद से अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इनमें आदेश चौहान, दीपिका, पूर्व पुलिसकर्मी दिनेश और राजेंद्र, तथा दो अन्य व्यक्ति शामिल हैं। तीसरे पुलिसकर्मी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है।

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