Uttarakhand News : महिला क्षैतिज आरक्षण पर, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया स्‍टे

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Uttarakhand News : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया स्‍टे

Uttarakhand News : उत्तराखंड सरकार की नौकरियों में प्रदेश की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुग्रह याचिका (SLP) पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति उपरांत महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे दिया गया  है।

Uttarakhand News : हाई कोर्ट ने शासनादेश पर लगा दी थी रोक

नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित सेवा के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में कहा था कि सरकार की ओर से 18 जुलाई 2001 व 24 जुलाई 2006 के शासनादेश के अनुसार, उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है, जो असंवैधानिक है।

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Uttarakhand News : प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी

CM पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त किया था कि सरकार महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को कायम रखने के लिए कानून बनाएगी और सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सहमति बनीं और अध्यादेश लाने का फैसला हुआ।
आप को बता दें उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेशों पर रोक लगा दी थी। अदालत की रोक के बाद प्रदेश सरकार पर क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने के लिए दबाव बन गया था।

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