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7 राज्यों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से छूटे मतदाताओं को मिलेगा दूसरा मौका, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला; BLO घर-घर जाकर करेंगे संपर्क

चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मिलेगा एक और अवसर

देश के सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर रह गए लोगों के लिए राहत भरी खबर है। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं को एक और मौका देने का फैसला किया है, ताकि पात्र नागरिकों का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।

चुनाव आयोग ने 6 नवंबर 2026 को संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए। इसके तहत जिन मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र जारी किए गए थे, लेकिन किसी कारण से उनके फॉर्म वापस नहीं मिले और उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सका, उन्हें दोबारा आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

इस फैसले को उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनके नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन SIR प्रक्रिया के दौरान किसी कारणवश हट गए।

किन 7 राज्यों में लागू होगा चुनाव आयोग का फैसला?ड्राफ्ट वोटर

चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देश सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पर लागू होंगे। इनमें शामिल हैं:

  1. दिल्ली
  2. महाराष्ट्र
  3. हरियाणा
  4. आंध्र प्रदेश
  5. झारखंड
  6. तेलंगाना
  7. नागालैंड

इन सभी जगहों पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ड्राफ्ट सूची से बाहर रह गए पात्र मतदाताओं तक दोबारा पहुंच बनाई जाए और उन्हें अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने में सहायता दी जाए।

किन कारणों से वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों को मिलेगा मौका?

चुनाव आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं को ASDD श्रेणी में रखा गया था, उन्हें इस फैसले के तहत राहत मिलेगी। ASDD का मतलब है:

  • Absent (अनुपस्थित): गणना के दौरान मतदाता अपने पते पर नहीं मिला।
  • Shifted (स्थानांतरित): मतदाता अपने पुराने पते से दूसरी जगह चला गया।
  • Dead (मृत): रिकॉर्ड में मतदाता को मृत दर्ज कर दिया गया।
  • Duplicate (दोहरा नाम): मतदाता का नाम एक से अधिक जगह दर्ज होने की आशंका थी।

इन श्रेणियों में चिह्नित मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म समय पर वापस नहीं मिलने के कारण उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए थे। अब ऐसे लोगों को अपनी पात्रता साबित करने और नाम दोबारा जुड़वाने का अवसर दिया जाएगा।

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BLO घर-घर जाकर करेंगे मतदाताओं से संपर्क

चुनाव आयोग ने केवल आदेश जारी करके जिम्मेदारी खत्म नहीं की है, बल्कि मतदाताओं तक जानकारी पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था करने को भी कहा है।

बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित मतदाताओं से संपर्क करें। इसके लिए घर-घर जाकर जानकारी जुटाने के साथ-साथ WhatsApp, ईमेल और SMS जैसे माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

इसके अलावा, संबंधित मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड पर उन मतदाताओं की बूथवार सूची दोबारा प्रदर्शित की जाएगी, जिनके नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। इस सूची में नाम छूटने के संभावित कारणों की जानकारी भी दी जाएगी।

संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी इन सूचियों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि मतदाता स्वयं अपना नाम और स्थिति जांच सकें।

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PandeyAbhishek
PandeyAbhishek
Abhishek Pandey is a skilled news editor with 4-5 years of experience in the field, he covers mostly political, world news, sports and etc.
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