एक जुलाई से प्लास्टिक की इन वस्तुओं का नहीं कर पायेंगे प्रयोग, लगेगा जुर्माना

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देहरादून ब्यूरो-प्रदेश में एक जुलाई से पॉलिथिन के अलावा प्लास्टिक की  कई वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक के प्रयोग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार प्लास्टिक के चम्मच, प्लेट, चाकू, ईयर बड, स्ट्रॉ और प्लास्टिक की छड़ी वाले गुब्बारों पर पूरी तर प्रतिबंध लग जायेगा। इस गाइडलाइन को लेकर शासन ने सभी निकायों को पत्र भेज कर 1 जुलाई से इन पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिये हैं।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 4 जून को एक पत्र जारी करते हुए शहरी विकास विभाग को निर्देश किया है। जिसमें प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर पुरानी गाइडलाइन को संशोधित कर नई गाइडलाइन के अनुसार 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले यह प्रतिबंध 50 माइक्रोन तक प्लास्टिक पर था। अब इस गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में 30 जून के बाद 75 माइक्रोन तक का प्लास्टिक बाजार में नहीं बिकेंगी। अब एक जुलाई से प्लास्टिक के चम्मच, चाकू, प्लेट, ईयर बड, स्ट्रॉ और गुब्बारे पर लगने वाली प्लास्टिक की छड़ी का प्रयोग नहीं कर पायेंगे। शहरी विकास निदेशालय ने सभी निकायों को इस व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी कर दिये हैं। जिनमें अब तक 13 निकायों ने प्रतिबंध से संबंधित नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया है।

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प्रदेश में 1 जुलाई से प्लास्टिक लगे ईयर बड, प्लास्टिक की डंडियां जैस गुब्बारों पर लगी होती है, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम पर प्लास्टिक की डंडियां, पॉली स्टाइरीन की सजावटी समाग्री, प्लास्टिक की प्लेट, कप, चम्मच, गिलास, स्ट्रॉ, कटलरी, मिठाई के डब्बों में लगने वाली प्लास्टिक फिल्म, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैक के बाहर की प्लास्टिक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनों पर पूरी तरह से रोक लग जायेगी।