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उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, आरक्षण नीति को लेकर उठे सवाल, सरकार से जवाब तलब

UTTARAKHAND PANCHAYAT ELECTION: उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह रोक आरक्षण नियमावली को लेकर उठे सवालों और अधूरी प्रक्रिया के चलते लगाई है। दरअसल, राज्य सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना तो जारी कर दी थी, लेकिन आरक्षण रोटेशन की स्पष्ट और नियमों के अनुरूप प्रक्रिया को लागू नहीं किया गया था। इसी आधार पर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गईं, जिन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

UTTARAKHAND PANCHAYAT ELECTION
UTTARAKHAND PANCHAYAT ELECTION

UTTARAKHAND PANCHAYAT ELECTION: सरकार से जवाब तलब

शनिवार को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के अन्य 12 जिलों में चुनाव कराए जाने थे। चुनाव कार्यक्रम भी तय हो चुका था, जिसमें नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक की तिथियां घोषित कर दी गई थीं। लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जब तक सरकार पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर अदालत के समक्ष स्पष्ट नीति पेश नहीं करती, तब तक किसी भी तरह की चुनावी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

UTTARAKHAND PANCHAYAT ELECTION 2025
UTTARAKHAND PANCHAYAT ELECTION 2025

21 जून को अधिसूचना जारी होने और 23 जून को निर्देश भेजे जाने से पहले ही कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी। बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल की याचिका में आरोप था कि सरकार ने 9 जून को नई नियमावली और 11 जून को पुराने आरक्षण रोटेशन को खत्म कर नई व्यवस्था लागू की, जिससे कुछ सीटें लगातार चौथी बार आरक्षित हो गईं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने पाया कि आरक्षण प्रक्रिया नियमों के अनुसार नहीं हुई और कोर्ट के निर्देश के बावजूद अधिसूचना जारी करना अवहेलना है। कोर्ट ने सरकार से अगली सुनवाई में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

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DevbhoomiNews Desk
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