UTTARAKHAND PANCHAYAT ELECTION: उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह रोक आरक्षण नियमावली को लेकर उठे सवालों और अधूरी प्रक्रिया के चलते लगाई है। दरअसल, राज्य सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना तो जारी कर दी थी, लेकिन आरक्षण रोटेशन की स्पष्ट और नियमों के अनुरूप प्रक्रिया को लागू नहीं किया गया था। इसी आधार पर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गईं, जिन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

UTTARAKHAND PANCHAYAT ELECTION: सरकार से जवाब तलब
शनिवार को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के अन्य 12 जिलों में चुनाव कराए जाने थे। चुनाव कार्यक्रम भी तय हो चुका था, जिसमें नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक की तिथियां घोषित कर दी गई थीं। लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जब तक सरकार पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर अदालत के समक्ष स्पष्ट नीति पेश नहीं करती, तब तक किसी भी तरह की चुनावी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।



