UTTARAKHAND DEVBHOOMI DESK:उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अवकाश जैसे मामलों को मंजूर करने का अधिकार (UTTARAKHAND GOVT. LATEST NEWS) वित्त विभाग के पास है। लेकिन राज्य के वित्त विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों के यात्रा अवकाश के आदेश पर रोक लगा दी है। अब इससे शिक्षा विभाग के करीब एक लाख शिक्षकों और कर्मियों को साल में मिलने वाली एक बार यात्रा अवकाश की सुविधा नहीं मिलेगी। वित्त विभाग ने इस आदेश पर रोक लगाकर जोर का झटका दे दिया है।
उत्तराखंड सरकार के वित्त सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमे कहा गया कि यात्रा अवधि अवकाश की व्यवस्था को राज्य सरकार ने 18 सितंबर 2020 को समाप्त कर दिया है। (UTTARAKHAND GOVT. LATEST NEWS)ऐसे में शिक्षा महानिदेशक के यात्रा अवकाश मंजूर करने वाले आदेश अब मान्य नहीं होंगे।
UTTARAKHAND GOVT. LATEST NEWS:शिक्षकों ने की थी अवकाश की मांग
4 अगस्त 2023 को शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राजकीय शिक्षक संघ की बैठक में शिक्षकों और कर्मचारियों को यात्रा अवकाश देने पर सहमति बनी थी। बैठक में यात्रा अवकाश पर सहमति के बाद महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने 4 अगस्त 2023 को आदेश जारी किया कि सभी शिक्षकों व कर्मचारियों को पहले की तरह वर्ष में एक बार यात्रा अवकाश दिया जाएगा।
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आदेश में कहा गया है कि सरकार के अगले निर्देश तक आदेश को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन वित्त विभाग ने इसके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। वित्तीय सचिव ने इस मुद्दे पर 13 सितंबर को बैठक की थी।(UTTARAKHAND GOVT. LATEST NEWS) बैठक का विवरण प्रकाशित कर दिया गया है जिसमे ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि और छुट्टियों को मंजूरी देने की शक्ति सरकारी वित्त विभाग के पास है।