Uttarakhand Devbhoomi Desk: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता (Uttarakhand Cabinet) में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिसमें धर्मांतरण कानून भी शामिल है। बता दें कि बैठक में धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला लिया गया। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ। इसमें 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा हाइकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
Uttarakhand Cabinet: ये हैं कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
- जमरानी बांध प्रभावितों को वर्ष 2013 की पुनर्वास नीति के अनुसार मुआवजा मिलेगा।
- पशुपालकों को राहत, भूसा और साइलेज पर सब्सिडी बढ़ाकर क्रमशः 50 प्रतिशत व 75 प्रतिशत की गई।
- कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरणों में अंशदान का भुगतान किया जाएगा
- धर्मांतरण का कानून सख्त, दस साल की सजा।
- नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने पर मिली मंजूरी।
- हल्द्वानी में शिफ्ट होगा नैनीताल हाई कोर्ट ।
- अब 3 नहीं 4 किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
- दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।
इसके अलावा बैठक (Uttarakhand Cabinet) में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। साथ ही शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी, खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है।
वहीं उत्तराखंड विधानसभा (Uttarakhand Cabinet) का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से देहरादून में शुरू होगा। राजभवन से अनुमोदन मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी।
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