DEVBHOOMI NEWS DESK: उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्यवाई करते हुए पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द (PATANJALI PRODUCTS LICENSE CANCELED) कर दिए है। इसकी जानकारी उत्तराखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बीते सोमवार की शाम हलफनामा दायर करते हुए दी गई। साथ ही उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने प्रोडक्ट्स पर बैन का आदेश भी जारी कर दिया है।
लाइसेंस रद्द होने का कारण पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करना बताया गया है। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। बीते दिनों शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान रामदेव और कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और कंपनी को फटकार भी लगाई थी। इस मामले में बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने माफी भी मांगी थी। (PATANJALI PRODUCTS LICENSE CANCELED)
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PATANJALI PRODUCTS LICENSE CANCELED:इन उत्पादों के लाइसेंस रद्द
पतंजलि आयुर्वेद के दिव्य फार्मेसी के जिन उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं उनमें श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, दिव्य ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईिग्रट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार
आज यानि सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर अथॉरिटी की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब आप नींद से जागे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड आयुष विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण पर जुर्माना भी लगाया है।