Home Political Story उत्तराखंड के 6200 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प, जारी हुई अधिसूचना

उत्तराखंड के 6200 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प, जारी हुई अधिसूचना

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OLD PENSION SCHEME

UTTARAKHAND DEVBHOOMI DESK: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को OLD PENSION SCHEME का विकल्प दे दिया है, इसमे वो लोग आएंगे जिनकी नियुक्ति एक अक्तूबर 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के तहत हुई है। इसमें 6200 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा उठा सकेंगे। इसके लिए अधिसूचना जारी करते हुए सरकार ने 15 फरवरी तक कर्मचारियों से विकल्प मांगे हैं।

OLD PENSION SCHEME
पुष्कर सिंह धामी

OLD PENSION SCHEME

बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले OLD PENSION SCHEME बहाली के लागू होने तक के विज्ञापनों के अनुसार कर्मचारियों को लाभ देने का आदेश जारी किया था। इसके बाद धामी कैबिनेट ने भी ऐसे कर्मचारियों को लाभ देने का निर्णय किया है, जिनकी नियुक्ति एक अक्तूबर 2005 से पूर्व तक के विज्ञापनों के तहत हुई है। इन 6200 कर्मचारियों की भर्ती के विज्ञापन तो पहले जारी हो गए थे लेकिन नियुक्ति एक अक्तूबर 2005 के बाद हुई थी।

अपर मुख्य सचिव वित्त आनंदबर्द्धन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसे सभी कर्मचारी जो वर्तमान में नई पेंशन योजना के अधीन आ रहे हैं लेकिन उनकी नियुक्ति पूर्व के विज्ञापन से हुई है, वे पुरानी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन सभी को 15 फरवरी तक दिए गए विकल्प चुनना होगा।

सरकार ने जारी किया है फॉर्म

सरकार ने एक फार्म भी जारी किया है, जिसमें कर्मचारी का नाम, पदनाम, वेतनमान, विभाग का नाम, विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम, विज्ञप्ति की तिथि, विभाग में नियुक्ति की तिथि, विभाग में योगदान की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि आदि की जानकारी देनी होगी। ताकि कर्मचारियों को OLD PENSION SCHEME का लाभ मिल सके।

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