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उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नदियों में मशीनों से खनन पर लगी रोक

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Uttarakhand Devbhoomi Desk: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में मशीनों द्वारा खनन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने खनन किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की और नदियों में मशीनों से खनन (highcourt bans mining with machines) पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सचिव खनन से पूछा है कि वन निगम की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रुपया है लेकिन प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपया प्रति कुंतल रॉयल्टी है। ये कैसे? खनन सचिव से शपथपत्र के माध्यम से 12 जनवरी तक इसका जवाब मांगा है।

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highcourt bans mining with machines: 12 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

जानकारी के मुताबिक इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। बता दें कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए मशीनों से खनन (highcourt bans mining with machines) पर रोक लगा दी है।

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बताया जा रहा है कि हल्द्वानी निवासी गगन परासर (highcourt bans mining with machines) समेत अन्य लोगों ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में मशीनों से खनन की अनुमति नहीं है। लेकिन फिर भी भारी मशीनों के साथ खनन किया जा रहा है। इस पर रोक लगाई जाए। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है।

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