/ Dec 24, 2024
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ELECTION RULE AMENDMENT: कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा चुनाव संचालन नियम-1961 में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस संशोधन के तहत चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों जैसे सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग रिकॉर्डिंग और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दी गई है। कांग्रेस ने इस कदम को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता खत्म करने वाला बताया है।
केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को नियम 93(2)(A) में बदलाव करते हुए कहा कि अब केवल ‘नियमानुसार’ दस्तावेज ही सार्वजनिक किए जाएंगे। इसके पहले नियम 93 के तहत सभी चुनावी दस्तावेज पब्लिक होते थे। नए संशोधन के बाद यह स्पष्ट किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इस दायरे में नहीं आते। हालांकि, ये दस्तावेज उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रहेंगे, जबकि अन्य को इन्हें पाने के लिए कोर्ट का रुख करना होगा। सरकार ने इस कदम के पीछे तर्क दिया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का एआई के जरिए गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिससे फेक नैरेटिव फैलाए जा सकते हैं।
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