HomeLatest Newsसुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक बरकरार रखी, फैसला किया सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक बरकरार रखी, फैसला किया सुरक्षित

BULLDOZER ACTION UPDATE: सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है, जिसके अनुसार फैसला आने तक देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक बरकरार रहेगी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मुद्दे पर सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार का पक्ष रखे हुए कहा ये बुलडोजर कार्रवाई एक विशेष समुदाय के खिलाफ की जा रही है।

BULLDOZER ACTION UPDATE
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BULLDOZER ACTION UPDATE: मंदिर हो या दरगाह, अगर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है तो उसे हटाना आवश्यक

इस पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह सभी के लिए लागू होगा और चाहे मामला किसी मंदिर का हो या दरगाह का, अगर किसी भी संरचना से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है, तो उसे हटाना आवश्यक है।

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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 17 सितंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि 1 अक्टूबर तक बिना सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति के किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट नहीं किया जाएगा। इस आदेश में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का प्रभाव उन मामलों पर नहीं पड़ेगा, जहां सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, गली, फुटपाथ, जंगल, रेलवे लाइन या जल निकाय पर कोई अनधिकृत संरचना बनी हुई है।

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DevbhoomiNews Desk
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Abhishek Semwal is a news writer with 1–2 years of experience. He covers multiple categories and focuses on delivering accurate, timely, and easy-to-understand news content.
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