बीयर पर ₹60 और हंड्रेड पाइपर पर ₹20 की ओवर रेटिंग पर काटा ₹120000 का चालान

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देहरादून, ब्यूरो। देहरादून के जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी को अवस्थित शराब की दुकानों में ‘यहाँ पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है, का बैनर-फ्लैक्स लगाने और शराब की ओवर रेटिंग करने व बैनर पोस्टर चस्पा न करने वाली दुकानों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे।

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आज आबकारी विभाग के टीम द्वारा मसूरी अवस्थित दुकानों पर बीयर एवं शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया। मसूरी की एक दुकान में बीयर का एमआरपी मूल्य ₹160 था जबकि ₹220 में बीयर बेची जा रही थी। साथ ही दुकान पर बिलिंग मशीन, रेट लिस्ट एवं टोल फ्री नंबर और संबंधित आबकारी निरीक्षक का नंबर चस्पा नहीं था। दुकान के निरीक्षण के दौरान ओवर रेटिंग एवं अन्य अनियमितता पाए जाने पर इस अंग्रेजी शराब की दुकान का टीम ने 60 हजार रूपये का चालान किया। इसी प्रकार हंड्रेड पाइपर निर्धारित मूल्य से ₹20 अधिक एवं ब्लैक डॉग शराब की बोतल पर निर्धारित मूल्य से ₹30 अधिक लेने पर लंढौेर बाजार स्थित शराब की दुकान का रुपए 60 हजार का चालान किया गया।

बीयर पर ₹60 और हंड्रेड पाइपर पर ₹20 की ओवर रेटिंग पर काटा ₹120000 का चालान

मसूरी में दो शराब की दुकानों पर हो रही थी ओवर रेटिंग, आबकारी विभाग की टीम ने की कार्रवाई

टीम द्वारा उक्त दुकानों के अनुज्ञापी एवं विक्रेता को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे। दुकान में किसी भी प्रकार की ओवर रेटिंग ना हो इस बात को गंभीरता से लेना सुनिश्चित करें। दुकान में ‘‘यहां पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है’’ का पोस्टर बैनर ठीक प्रकार से चस्पा होना चाहिए। तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने पर निर्धारित प्राविधानों के अनुसार सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी डाॅ. आर राजेश कुमार ने अवगत कराया कि जनपद में शराब की ओवर रेटिंग न हो इसके लिए आबकारी विभाग को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं तथा अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही करने तथा बार-बार इसकी पुनरावृत्ति होने पर निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।