अदालत ने मामले में 49 आरोपियों को माना दोषी, 28 के खिलाफ सबूत नहीं
नई दिल्ली, ब्यूरो। 12 साल बाद चली लंबी जिरह के बाद आज अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले में 49 आरोपियों को दोषी करार दिया जा चुका है। आज कोर्ट इन दोषियों को सजा सुनाएगा। सभी आरोपियों को धारा 302 और 120 के तहत सजा दी जाएगी।
आपको बता दें कि जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाके हुए थे, जिसमें 56 लोगों की जान चली गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और बैन किए गए स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से जुड़े लोगों ने ब्लास्ट कराए थे। पुलिस का मानना था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के जवाब में ये धमाके किए थे।
YOU MAY ALSO LIKE
अहमदाबाद में 2008 में सिलसिलेवार तरीके से हुए बम धमाकों में सबूत न मिलने के कारण कोर्ट ने 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। वहीं, 49 को दोषी करार दिया गया। इस मामले में फैसला 9 फरवरी को ही आना था, लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने मामले में कुछ दस्तावेज देने के लिए समय मांगा। इसलिए 9 तारीख को सुनवाई स्थगित की गई।
आपको बता दें कि अहमदाबाद ब्लास्ट के एक साल बाद दिसंबर 2009 में पहली सुनवाई हुई। 1000 से ज्यादा लोगों की गवाही के बाद पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी इस मामले की सुनवाई चलती रही। सितंबर 2021 तक मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई। देश में पहली बार एक साथ 49 आरोपियों को आतंकवाद के गुनाह में दोषी ठहराया गया है।
ollow us on our Facebook Page Here and Don’t forget to subscribe to our Youtube channel Here