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30 दिन जेल में रहने पर PM-CM और मंत्रियों की छुट्टी? संसदीय समिति ने विधेयक में बदलाव की जरूरत बताई, सियासी बहस तेज

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बाद पद से हटाने से जुड़े प्रस्तावित कानून पर राजनीतिक और संवैधानिक बहस तेज हो गई है। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है।

रिपोर्टों के मुताबिक, समिति विधेयक के कुछ प्रावधानों में बदलाव और अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की जरूरत पर चर्चा कर रही है।

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाना और उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए जवाबदेही के कड़े मानक तय करना बताया गया है। हालांकि विपक्ष और कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि केवल गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत के आधार पर निर्वाचित सरकार के प्रमुख या मंत्री को पद से हटाने की व्यवस्था का राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है।

क्या है 30 दिन जेल वाला प्रस्ताव?30

प्रस्तावित कानून के तहत यदि प्रधानमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री को ऐसे अपराध के आरोप में गिरफ्तार और हिरासत में रखा जाता है, जिसमें पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, तो लगातार 30 दिन हिरासत में रहने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है।

विधेयक में केंद्र सरकार के मंत्रियों, राज्य सरकारों के मंत्रियों और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के लिए संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239AA में संशोधन की बात कही गई है।

इस प्रस्ताव की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पद से हटाने के लिए अदालत से दोषसिद्धि जरूरी नहीं होगी। गिरफ्तारी और लगातार 30 दिन की हिरासत ही संबंधित प्रावधान को लागू करने का आधार बन सकती है।

संसदीय समिति क्यों चाहती है 30 दिन वाले में  बदलाव?

संयुक्त संसदीय समिति ने विभिन्न राज्य सरकारों, संवैधानिक संस्थाओं, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से इस विधेयक पर राय ली है। समिति के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए कानून के संभावित दुरुपयोग को कैसे रोका जाए।

विधेयक के आलोचकों का कहना है कि जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी के बाद यदि किसी नेता को 30 दिनों तक जमानत नहीं मिलती है, तो वह बिना दोष सिद्ध हुए अपना पद गंवा सकता है। ऐसे में किसी निर्वाचित सरकार की स्थिरता पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है।

राजनीति के अपराधीकरण पर सरकार का तर्क

केंद्र सरकार का कहना रहा है कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। यदि कोई मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में लंबे समय तक जेल में है, तो उसका पद पर बने रहना शासन और सार्वजनिक विश्वास पर सवाल खड़े कर सकता है।

सरकार का तर्क है कि देश में सामान्य सरकारी कर्मचारियों के लिए गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े कड़े सेवा नियम हैं। ऐसे में निर्वाचित प्रतिनिधियों और मंत्रियों के लिए भी जवाबदेही का उच्च स्तर होना चाहिए।

विपक्ष ने 30 दिन वाले को बताया ‘खतरनाक प्रस्ताव’

कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस विधेयक का कड़ा विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था में किसी व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। केवल गिरफ्तारी को पद से हटाने का आधार बनाना इस मूल सिद्धांत को कमजोर कर सकता है।

कांग्रेस ने आशंका जताई है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के खिलाफ किया जा सकता है। यदि किसी राजनीतिक नेता को गिरफ्तार कर 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है, तो सरकार गिराने या नेतृत्व बदलने की स्थिति पैदा हो सकती है।

हिरासत दोषसिद्धि नहीं’ का सवाल

विधेयक पर सबसे बड़ी कानूनी बहस गिरफ्तारी और दोषसिद्धि के अंतर को लेकर है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का मतलब यह नहीं होता कि अदालत ने उसे अपराधी घोषित कर दिया है।

आपराधिक मामलों में जांच, आरोपपत्र, मुकदमा और अदालत के अंतिम फैसले की प्रक्रिया लंबी हो सकती है। कई मामलों में आरोपी बाद में बरी भी हो जाते हैं

संवैधानिक संतुलन पर उठे सवाल

कानूनी विशेषज्ञों के एक वर्ग ने इस प्रस्ताव को शक्तियों के पृथक्करण और लोकतांत्रिक जवाबदेही के नजरिए से भी देखा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री निर्वाचित विधायिका में बहुमत के आधार पर पद संभालते हैं।

ऐसे में जांच एजेंसी की कार्रवाई के कारण उनका पद समाप्त होना संवैधानिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के कानून में न्यायिक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय बेहद महत्वपूर्ण होंगे।

30 दिन के बाद क्या दोबारा मंत्री बन सकेंगे?

प्रस्तावित व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हिरासत से रिहा होने के बाद संबंधित व्यक्ति की दोबारा नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया गया है।

इसका मतलब है कि पद से हटाया गया नेता परिस्थितियों में बदलाव के बाद फिर से मंत्री या सरकार का प्रमुख नियुक्त हो सकता है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि तब तक राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह बदल सकती हैं और निर्वाचित सरकार को नुकसान हो सकता है।

संयुक्त संसदीय समिति की भूमिका अहम

विधेयक को 2025 में लोकसभा में पेश किए जाने के बाद तीखे विरोध के बीच संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था। समिति ने विभिन्न पक्षों से सुझाव लिए हैं और विधेयक के संवैधानिक तथा प्रशासनिक प्रभावों का अध्ययन किया है।

समिति की रिपोर्ट संसद के लिए महत्वपूर्ण होगी। यदि समिति संशोधन की सिफारिश करती है, तो सरकार विधेयक के अंतिम स्वरूप में बदलाव पर विचार कर सकती है।

समिति प्रमुख अपराजिता सारंगी पहले कह चुकी हैं कि हितधारकों से व्यापक स्तर पर बातचीत की गई है और राजनीति को अपराधमुक्त करने के उद्देश्य पर कई पक्षों ने समर्थन भी जताया है।

संसद के मानसून सत्र में हो सकता है घमासान

संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद विधेयक को संसद के मानसून सत्र में विचार के लिए लाए जाने की संभावना को लेकर चर्चा है। कांग्रेस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन का विरोध करेगी।

संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण सरकार को संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होगी। विपक्ष का दावा है कि सरकार के पास विधेयक को आसानी से पारित कराने के लिए आवश्यक संख्या नहीं है।

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राजनीति की सफाई बनाम राजनीतिक दुरुपयोग

पूरी बहस दो महत्वपूर्ण तर्कों के बीच केंद्रित है। एक पक्ष का कहना है कि गंभीर आरोपों में लंबे समय तक जेल में रहने वाले नेताओं को सरकार चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इससे राजनीति की विश्वसनीयता और संवैधानिक पदों की गरिमा प्रभावित होती है।

दूसरा पक्ष मानता है कि दोषसिद्धि से पहले किसी निर्वाचित नेता को हटाना लोकतांत्रिक जनादेश के खिलाफ हो सकता है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में गिरफ्तारी का इस्तेमाल सत्ता परिवर्तन के साधन के रूप में किए जाने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को लगातार 30 दिन हिरासत में रहने के बाद पद से हटाने का प्रस्ताव भारतीय राजनीति और संवैधानिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। सरकार इसे राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ जरूरी कदम और सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही बढ़ाने का माध्यम बता रही है।

वहीं विपक्ष और आलोचक गिरफ्तारी को दोषसिद्धि के समान मानने तथा जांच एजेंसियों के संभावित राजनीतिक दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा संभावित बदलावों और सुरक्षा उपायों पर विचार किए जाने के बीच अब सबकी नजर उसकी अंतिम रिपोर्ट और संसद की कार्यवाही पर है।

आने वाला मानसून सत्र तय कर सकता है कि यह विवादित प्रस्ताव कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा या राजनीतिक और संवैधानिक विरोध के कारण इसमें बड़े बदलाव किए जाएंगे।

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PandeyAbhishek
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Abhishek Pandey is a skilled news editor with 4-5 years of experience in the field, he covers mostly political, world news, sports and etc.
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