NEW GST RATES INDIA: भारत में उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए बड़ा बदलाव आने वाला है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद वित्त मंत्रालय ने नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी। इस बदलाव को जीएसटी 2.0 सुधार कहा जा रहा है। पुरानी पांच स्लैब व्यवस्था यानी 0%, 5%, 12%, 18% और 28% को सरल बनाते हुए अब मुख्य रूप से दो स्लैब 5% और 18% लागू किए जाएंगे, जबकि विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 40% की नई दर तय की गई है।

NEW GST RATES INDIA: त्योहारों से पहले उपभोक्ताओं को राहत
इस सुधार से लगभग 400 दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर दरों में कमी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी। इस बदलाव से कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, साबुन, जूस, दवाइयां और बीमा प्रीमियम अब केवल 5% के स्लैब में आएंगे। वहीं, घरेलू उपकरण जैसे एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर पहले 28% पर थे, अब इन पर केवल 18% कर लगेगा, जिससे कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत तक की कमी आएगी। वाहन कंपनियों ने पहले ही इस बदलाव का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। मरुति सुजुकी ने ब्रेजा, स्विफ्ट और फ्रॉन्क्स जैसे मॉडलों पर 1.29 लाख रुपये तक की छूट की घोषणा की है।

महंगी होने वाली वस्तुएं
इसके विपरीत, विलासिता और अहितकर श्रेणी की वस्तुओं पर कर बढ़ जाएगा। पान मसाला, एरेटेड वाटर, कैफीनयुक्त पेय और कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसी तरह, 1500 सीसी से ऊपर की कारें, 350 सीसी से बड़ी बाइक और प्राइवेट एयरक्राफ्ट जैसी वस्तुएं भी 40% स्लैब में शामिल हो गई हैं। हालांकि, तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, बीड़ी और जर्दा पर फिलहाल पुरानी दरें और सेस जारी रहेंगे, जिन्हें बाद में अलग अधिसूचना के जरिए बदला जाएगा।

अधिसूचना और दिशा-निर्देश
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 17 सितंबर 2025 को अधिसूचना नंबर 09/2025-केंद्रीय कर (दर) जारी की। इसमें संशोधित दरों को स्पष्ट किया गया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि व्यवसाय 22 सितंबर से पहले बने स्टॉक पर भी नई दरों का लाभ उपभोक्ताओं को दें और मूल्य परिवर्तन को साफ तौर पर प्रदर्शित करें। इसके साथ ही मासिक मूल्य रिपोर्ट जमा करने का नियम भी लागू होगा ताकि उपभोक्ता तक सही लाभ पहुंचे।

जीएसटी में बदलाव, 22 सितंबर से होंगे लागू दो स्लैब 5% और 18%, सिन गुड्स पर 40% टैक्स
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