/ Sep 13, 2025
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Food safety in Uttarakhand: नवरात्र और त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफ़डीए) अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब प्रदेशभर में कुट्टू का आटा केवल पैकिंग में ही बेचा जा सकेगा और बिना लाइसेंस या पंजीकरण के इसका निर्माण, भंडारण और विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
एफ़डीए आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि नवरात्र के दौरान उपवास में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले कुट्टू के आटे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 तथा संबंधित विनियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी।(Food safety in Uttarakhand)
आयुक्त ने सभी प्रभारियों, सहायक आयुक्तों और अभिहित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कुट्टू का आटा केवल सीलबंद पैकेट में ही बिके। पैकेट पर पैकिंग और अवसान तिथि, निर्माता या रिपैकर का पूरा पता, प्रतिष्ठान का नाम और लाइसेंस नंबर अंकित होना अनिवार्य होगा। खुले में बिक रहे कुट्टू के आटे पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और इसे जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत हतोत्साहित किया जाएगा। खाद्य कारोबारियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक कारोबारी को कुट्टू के बीज और आटे की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के आईडीएसपी सेल से समन्वय करके क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई जाए, जो कुट्टू के आटे के सेवन से बीमार होने की किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई करेगी। त्योहारों के दौरान खाद्य नमूनों की जांच प्राथमिकता से कराई जाएगी और रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार त्योहारों के समय उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग ने संकल्प लिया है कि मिलावटी, घटिया और असुरक्षित खाद्य सामग्री की बिक्री को किसी भी कीमत पर रोका जाएगा।
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