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सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को दी राहत, 31 मार्च तक मिली अंतरिम जमानत

ASARAM BAPU: सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को 2013 के रेप मामले में जमानत दे दी है। यह जमानत उनके स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखते हुए दी गई है। जमानत मिलने के बावजूद, उन्हें अपने समर्थकों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। कोर्ट ने यह साफ किया कि आसाराम बापू किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही किसी से मिलने के लिए बाहर जाएंगे। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने दिया है। आसाराम बापू इलाज के लिए महाराष्ट्र भी भेजा गया था। आसाराम बापू को मिली अंतरिम जमानत 31 मार्च 2025 तक वैध रहेगी।

ASARAM BAPU
ASARAM BAPU

ASARAM BAPU: क्या है मामला?

आसाराम बापू को 31 अगस्त 2013 को बलात्कार के आरोप में जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उन्होंने जोधपुर के पास मणई गांव स्थित अपने आश्रम में एक किशोरी से यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में आसाराम बापू के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा, गांधीनगर की अदालत ने आसाराम बापू को एक अन्य बलात्कार मामले में भी सजा दी थी। यह घटना 2001 से 2006 के बीच की थी, जब पीड़िता ने आसाराम बापू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।  आसाराम बापू पिछले साढ़े 11 साल से जेल में हैं और इस समय जोधपुर जेल में बंद हैं।

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Abhishek Semwal is Postgraduate in Mass Communication with over three years of experience across digital and print media. Covering a wide range of subjects, with a strong focus on local and regional issues, delivering clear, insightful and engaging content.
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