INCOME TAX: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टैक्स ऑडिट करवाने वाले सभी करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। पहले करदाताओं को 30 सितंबर तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होती थी, लेकिन अब सीबीडीटी ने इस समय सीमा को बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दिया है। इस निर्णय से करदाताओं को अपने दस्तावेजों को सही ढंग से तैयार करने और ऑडिट रिपोर्ट को पूरा करने के लिए अधिक समय मिल जाएगा। इसमें व्यक्ति, कंपनियां और अन्य सभी करदाता शामिल हैं जिन्हें आकलन वर्ष के 31 अक्टूबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है।

क्या होती है INCOME TAX ऑडिट रिपोर्ट?
इनकम टैक्स की धारा 44एबी के अनुसार, जो भी व्यक्ति या कंपनी व्यवसाय या नौकरी से आय अर्जित करते हैं, उन्हें फॉर्म 3 भरना अनिवार्य होता है। इस फॉर्म को भरने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ली जाती है, जो करदाता के खातों का ऑडिट करता है। इस ऑडिट में करदाता की सभी आय, खर्च और लेन-देन की जांच की जाती है।

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