NPS Withdrawal Rules में PFRDA ने बड़ा बदलाव किया है, और अब रिटायरमेंट पर आप पहले से कहीं ज्यादा रकम एकमुश्त निकाल सकते हैं। लेकिन कितना पैसा कब निकलेगा, यह आपकी उम्र, जमा रकम और नौकरी के प्रकार पर निर्भर करता है। बहुत से निवेशक अब भी पुराने 60:40 वाले नियम को ही सही मानते हैं।
PFRDA ने क्या NPS Withdrawal Rules में बदला है?
दिसंबर 2025 में PFRDA ने NPS के निकासी नियमों में संशोधन अधिसूचित किए। इनका सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट नौकरी करने वालों और आम नागरिकों को मिला है। पहले रिटायरमेंट पर 60 प्रतिशत तक रकम ही एकमुश्त मिलती थी और बाकी 40 प्रतिशत से पेंशन यानी एन्युटी खरीदना ज़रूरी था। अब गैर सरकारी सब्सक्राइबर 80 प्रतिशत तक रकम निकाल सकते हैं।
60 साल पर पैसा निकालने के नियम
गैर सरकारी सब्सक्राइबर का कुल फंड अगर 8 लाख रुपये तक है, तो पूरी रकम एक साथ निकाली जा सकती है। इसमें एन्युटी खरीदना ज़रूरी नहीं है। फंड 8 से 12 लाख रुपये के बीच हो, तो दो विकल्प मिलते हैं। आप 6 लाख रुपये तक निकालकर बाकी रकम कम से कम छह साल की किस्तों में ले सकते हैं, या फिर 80 प्रतिशत तक निकालकर 20 प्रतिशत से एन्युटी ले सकते हैं।
12 लाख रुपये से ज्यादा फंड होने पर 80 प्रतिशत तक एकमुश्त निकासी मिलेगी और कम से कम 20 प्रतिशत से पेंशन खरीदनी होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम थोड़े अलग हैं। उन्हें बड़े फंड पर अब भी 60 प्रतिशत तक ही एकमुश्त रकम मिलती है और कम से कम 40 प्रतिशत एन्युटी में लगाना पड़ता है।
60 साल से पहले NPS छोड़ने पर क्या होगा?
समय से पहले बाहर निकलने पर नियम सख्त हैं। अगर फंड 5 लाख रुपये तक है, तो पूरी रकम निकाली जा सकती है। 5 लाख रुपये से ज्यादा फंड होने पर सिर्फ 20 प्रतिशत रकम ही हाथ में आएगी, जबकि 80 प्रतिशत से एन्युटी खरीदनी होगी। उदाहरण के लिए, 20 लाख रुपये के फंड पर आप अधिकतम 4 लाख रुपये ही निकाल पाएंगे। राहत की बात यह है कि अब पहले वाला पांच साल का न्यूनतम लॉक इन हटा दिया गया है।
NPS Withdrawal Rules: आंशिक निकासी कब और कितनी?
खाता चालू रखते हुए भी आप ज़रूरत पड़ने पर कुछ पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए NPS में कम से कम तीन साल पूरे होना ज़रूरी है। 60 साल से पहले कुल चार बार आंशिक निकासी की जा सकती है। हर बार अपने योगदान का अधिकतम 25 प्रतिशत निकाला जा सकता है और दो निकासी के बीच कम से कम चार साल का अंतर होना चाहिए।
ध्यान रहे कि 25 प्रतिशत की गणना सिर्फ आपके जमा पैसे पर होती है, उस पर मिले रिटर्न या नियोक्ता के योगदान पर नहीं। यह सुविधा बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी, घर खरीदने या बनाने, गंभीर बीमारी के इलाज और दिव्यांगता जैसे कारणों के लिए मिलती है।
85 साल तक निवेश जारी रखने का विकल्प
नए नियमों में सब्सक्राइबर 85 साल की उम्र तक NPS में बने रह सकते हैं। आप चाहें तो एकमुश्त रकम या एन्युटी खरीदने का फैसला 85 साल तक टाल सकते हैं। इस दौरान पैसा निवेश में बढ़ता रहता है, हालांकि टालने की अवधि में नया योगदान नहीं किया जा सकता।
सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर NPS Withdrawal Rules
गैर सरकारी सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर पूरा फंड नॉमिनी या कानूनी वारिस को दिया जाता है। उनके लिए एन्युटी खरीदना ज़रूरी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के मामले में बड़े फंड का बड़ा हिस्सा परिवार पेंशन के रूप में तय क्रम में जीवनसाथी, मां और पिता को मिलता है। टैक्स का गणित भी समझें मौजूदा आयकर नियमों में कुल फंड का 60 प्रतिशत तक एकमुश्त हिस्सा टैक्स फ्री है।
आंशिक निकासी भी योगदान के 25 प्रतिशत तक टैक्स फ्री रहती है। 80 प्रतिशत निकासी की छूट के बाद 60 से 80 प्रतिशत के बीच वाली रकम पर टैक्स लग सकता है। इसलिए बड़ी रकम निकालने से पहले उस साल के टैक्स नियम ज़रूर जांच लें। एन्युटी से मिलने वाली पेंशन आपकी आय में जुड़कर टैक्सेबल होती है।

निकासी से पहले इन बातों का रखें ध्यान
NPS Withdrawal Rules का पूरा फायदा उठाने के लिए अपनी ज़रूरत, टैक्स और भविष्य की नियमित आय तीनों को साथ रखकर फैसला करें। पूरी रकम एक साथ निकालने से बुढ़ापे की मासिक आमदनी कमजोर हो सकती है।
रिटायरमेंट से जुड़ी आम चूकों से बचने के लिए Retirement Planning की 7 बड़ी गलतियां ज़रूर पढ़ें। महिलाओं के लिए Retirement Planning की आसान गाइड भी उपयोगी है, और अक्टूबर से बदले NPS चार्ज समेत 5 बड़े नियम भी देख लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. NPS Withdrawal Rules में 60 साल पर NPS से कितना पैसा एक साथ निकाल सकते हैं?
नए NPS Withdrawal Rules के तहत गैर सरकारी सब्सक्राइबर 80 प्रतिशत तक और सरकारी कर्मचारी 60 प्रतिशत तक रकम एकमुश्त निकाल सकते हैं।
2. NPS Withdrawal Rules के अनुसार क्या छोटा फंड होने पर पूरा पैसा निकाला जा सकता है?
हां, 60 साल पर फंड 8 लाख रुपये तक होने पर पूरी रकम निकाली जा सकती है। समय से पहले निकलने पर यह सीमा 5 लाख रुपये है।
3. NPS Withdrawal Rules के अनुसार NPS से आंशिक निकासी कितनी बार कर सकते हैं?
60 साल से पहले चार बार, हर बार अपने योगदान का अधिकतम 25 प्रतिशत, और दो निकासी के बीच कम से कम चार साल का अंतर होना चाहिए।
4. क्या NPS की पूरी निकासी टैक्स फ्री है?
नहीं, फिलहाल कुल फंड का 60 प्रतिशत तक हिस्सा ही टैक्स फ्री है। उससे ज्यादा निकासी और एन्युटी पेंशन पर टैक्स लग सकता है।
5. NPS Withdrawal Rules के आधिकारिक नियम कहां देखें?
निकासी से जुड़े सभी सर्कुलर और अधिसूचनाएं PFRDA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
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उपरोक्त NPS Withdrawal Rules की जानकारी गूगल और विभिन्न वेबसाइट/समाचार माध्यमों से ली गई है। सटीकता की गारंटी नहीं है।

