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13 साल पुराने दुष्कर्म मामले में तरुण तेजपाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में सरेंडर करने का दिया निर्देश

साल 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म मामले में पूर्व  (Tehelka) पत्रिका के प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को बड़ा कानूनी झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई है। अदालत ने वर्ष 2021 में गोवा की सत्र अदालत द्वारा दिए गए बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया। साथ ही अदालत ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने का निर्देश दिया है।

यह मामला 2013 में गोवा के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक महिला सहयोगी के साथ कथित दुष्कर्म से जुड़ा है और पिछले 13 वर्षों से देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला नवंबर 2013 का है, जब गोवा में आयोजित THiNK Festival के दौरान तहलका की एक जूनियर महिला सहकर्मी ने तरुण तेजपाल पर होटल की लिफ्ट में दो बार यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि घटना के बाद उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी जानकारी दी थी। मामला सामने आने के बाद गोवा पुलिस ने तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। यह मामला लंबे समय तक देशभर में चर्चा का विषय बना रहा।

तरुण को 2021 में मिली थी बरी होने की राहततरुण

लगभग आठ वर्ष तक चली सुनवाई के बाद वर्ष 2021 में गोवा की एक सत्र अदालत ने तरुण तेजपाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।

उस समय अदालत ने जांच प्रक्रिया में कई कमियों और सबूतों के मूल्यांकन को आधार बनाते हुए उन्हें दोषमुक्त घोषित किया था। इस फैसले के खिलाफ गोवा सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

हाईकोर्ट ने पलटा फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने अपील पर सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया और कहा कि उपलब्ध साक्ष्य तथा पीड़िता के बयान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त हैं।

अदालत ने तेजपाल को दोषी करार देते हुए उनके खिलाफ दुष्कर्म के आरोप सिद्ध माने और उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी कहा कि दोषसिद्धि के बाद उन्हें दो सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

अदालत की टिप्पणी

सजा सुनाते समय हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास का भी प्रश्न है।

रिपोर्टों के अनुसार अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि इतने वर्षों के बाद दोनों पक्ष अपने-अपने जीवन में आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

तरुण तेजपाल ने कहा – सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

सजा सुनाए जाने के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि वह स्वयं को निर्दोष मानते हैं और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

सुनवाई के दौरान भी उन्होंने अदालत में कहा था कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनका अगला कानूनी विकल्प सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा।

13 वर्षों तक चला कानूनी संघर्ष

यह मामला भारतीय न्यायिक इतिहास के उन चर्चित मामलों में शामिल हो गया है, जिनमें अंतिम फैसला आने में एक दशक से अधिक समय लगा।

2013 में दर्ज एफआईआर, गिरफ्तारी, लंबी सुनवाई, 2021 में बरी होने का फैसला और अब 2026 में हाईकोर्ट द्वारा दोषसिद्धि—इन सभी घटनाओं ने इस मुकदमे को लगातार राष्ट्रीय चर्चा में बनाए रखा।

मीडिया जगत में बड़ी हलचल

तरुण तेजपाल कभी देश के चर्चित खोजी पत्रकारों में गिने जाते थे। तहलका पत्रिका के माध्यम से उन्होंने कई बड़े खुलासे किए थे और मीडिया जगत में अपनी अलग पहचान बनाई थी।

इसी कारण यह मामला केवल एक आपराधिक मुकदमा नहीं बल्कि मीडिया संस्थानों में कार्यस्थल की सुरक्षा, शक्ति के दुरुपयोग और लैंगिक संवेदनशीलता पर भी व्यापक बहस का कारण बना।

महिला सुरक्षा पर फिर हुई चर्चा

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और यौन अपराधों के मामलों में न्यायिक जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण माना जाएगा।

विशेषज्ञों के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटना यह दर्शाता है कि अपीलीय न्यायिक प्रक्रिया गंभीर मामलों में साक्ष्यों की दोबारा व्यापक समीक्षा कर सकती है।

कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं

हालांकि हाईकोर्ट ने सजा सुना दी है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है।तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्राप्त है। यदि सर्वोच्च न्यायालय उनकी अपील स्वीकार करता है तो मामले की आगे सुनवाई होगी। तब तक हाईकोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा, जब तक कि उन्हें उच्चतर अदालत से कोई अंतरिम राहत न मिल जाए।

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देशभर में मिली मिश्रित प्रतिक्रियाएँ

फैसले के बाद महिला अधिकार संगठनों ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनका कहना है कि लंबे समय बाद आया यह फैसला उन पीड़िताओं के लिए भी संदेश है जो न्याय की उम्मीद में वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ती हैं।

वहीं कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि आरोपी को अपील का अधिकार प्राप्त है।

निष्कर्ष

2013 के चर्चित दुष्कर्म मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा तरुण तेजपाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाया जाना भारतीय न्यायिक इतिहास का महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। अदालत ने 2021 के बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी ठहराया और दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।

13 वर्षों तक चले इस मुकदमे ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया और मीडिया जगत में जवाबदेही जैसे कई गंभीर मुद्दों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रखा। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी, जहां तेजपाल इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।

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PandeyAbhishek
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Abhishek Pandey is a skilled news editor with 4-5 years of experience in the field, he covers mostly political, world news, sports and etc.
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