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एक अप्रैल से लागू होंगे ये नए नियम, आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा असर

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कई वस्तुओं के दाम बढ़ने के आसार, जीएसटी के ई-चालान की सीमा 50 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ होगी

देहरादून, ब्यूरो। एक दिन बाद यानि कल एक अप्रैल से नया वित्तीय शुरू हो रहा है। ऐसे में तमाम विभाग जहां अपना-अपना बजट खपाने में अंतिम दिन तक लगे हैं, वहीं कई ऐसे नियम हैं जिनका सीधा असर आमजन की जिंदगी पर पड़ने वाला है। एक अप्रैल से जहां बिजली, पानी समेत कई चीजों के दाम बदल रहे हैं। वहीं, देखने वाली बात यह भी है कि सब चीजों के दाम और नियम में बदलाव हुआ है लेकिन जीएसटी के तहत ई-चालान जारी करने के टर्नओवर को 50 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ कर दिया है। देश के साथ ही उत्तराखंड के लोगों के जीवन पर भी इन बदलावों का असर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में भी बिजली, तेल, गैस के दामों में भी बढ़ोत्तरी होगी। वैसे तो हर दिन पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन एक अप्रैल को इस पर क्या असर पड़ेगा यह भी देखना होगा। जानिए, 1 अप्रैल 2022 से क्या-क्या चीजें बदलने वाली हैं, जिसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ पड़ेगा…

devbhoomi
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हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस के दाम में बदलाव होता है। ऐसे में 1 अप्रैल 2022 को भी गैस के दाम में बदलाव हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तेल के दाम बढ़े हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 1 तारीख से रसोई गैस के दाम में भी इजाफा हो सकता है। 1 अप्रैल 2022 से एक्सिस बैंक के सैलरी या सेविंग अकाउंट के नियम में भी बदलाव किया जा रहा है। बचत खाते में मिनिमम बैलेंस 10 हजार से बढ़ाकर 12000 हो जाएगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा को भी बदलकर चार फ्री ट्रांजैक्शन या 1.5 लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी के तहत ई-चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है।

1 अप्रैल 2022 नए वित्तीय वर्ष में आम आदमी को इलाज कराना भी महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से दवाइयों के दाम बढ़ जाएंगे। पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस जैसी कई दवाइयों की कीमतों में 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 800 जरूरी दवाओं की कीमतों में इजाफा हो रहा है। 1 अप्रैल 2022 से म्यूचुअल फंड में निवेश से जुड़े नियम भी बदल रहे हैं। 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से भुगतान नहीं हो सकेगा। म्‍यूचुअल फंड में भुगतान सिर्फ यूपीआई या नेटबैंकिंग के जरिये ही किया जा सकेगा।

1 अप्रैल 2022 से पीएफ खाते पर टैक्स लगने लगेगा। 1 अप्रैल 2022 से पीएफ को अकाउंट को दो भागों में बांट दिया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पीएफ अकाउंट को दो भागों में बांट दिया जा रहा है। ईपीएफ खाते में ढाई लाख रुपये तक टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन अगर पीएफ योगदान इससे ऊपर होगा तो तो ब्याज आय पर भी टैक्स लगेगा।

1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर टैक्स लगने लगेगा। जनरल बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया था कि नये वित्त वर्ष में सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो एसेट पर 30 फीसदी तक टैक्स लगाया जाएगा। यानी क्रिप्टो एसेट बेचने पर जो मुनाफा होगा उसका 30 फीसदी निवेशक को बतौर टैक्स देना होगा।

1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना से मंथली इनकम कैश में नहीं मिलेगा। यह अब सेविंग अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके लिए पोस्ट ऑफिस बचत खाता को सेविंग अकाउंट से लिंक कराना होगा।

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