Home उत्तर-प्रदेश दुष्कर्म मामले में मौलाना जरसिस को 10 साल की सजा

दुष्कर्म मामले में मौलाना जरसिस को 10 साल की सजा

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वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप मामले में इटावा के चर्चित मौलाना जरजिस को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, हालांकि मौलाना ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करने की बात कही है।

Maulana Jarjis News : एक महिला ने मौलाना पर रेप का लगाया था आरोप

आपको बता दें कि साल 2016 में जैतपुरा इलाके की एक महिला ने मौलाना पर रेप का आरोप लगाया था, महिला का आरोप था कि मौलाना जरजिस अक्सर बनारस में तकरीर के लिए आता था, इस दौरान साल 2013 में उसकी मौलाना से पहचान हुई थी।

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इसके बाद जब मौलाना वाराणसी आता, तो मुलाकात के बहाने महिला को होटल बुलाता था, इस दौरान शादी का झांसा देकर उसने महिला के साथ होटल में कई बार दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया, इसके जरिए वो महिला को ब्लैकमेल करता था।

19 नबंबर 2015 को आरोपी मौलाने ने महिला के घर आकर उसके साथ दुष्कर्म किया था, वहीं 1 दिसंबर 2015 को जैतपुरा थाने में पीड़ित महिला ने मौलाना के खिलाफ दुष्कर्म करने और धमकी देने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।

Maulana Jarjis News का वायरल वीडियो

वही एक वीडियो में मौलाना जर्सिस अंसारी मुस्लिम औरतों को यह सलाह दे रहा है कि किसी औरत को शौहर के साथ तब भी शारीरीक संबंध बनाना चाहिए जब वो ऊंट पर बैठी हो तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए, यानी की यदि औरत को बच्चा भी हो रहो हो और शौहर उस समय भी उसके साथ संबंध बनाने को कहे तो औरत को इनकार नहीं करना चाहिए।

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