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ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश रखा बरकरार

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Gyanvapi मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश बरकरार

आज सुप्रीम कोर्ट ने Gyanvapi मस्जिद परिसर का वाराणसी में खोजे गए शिवलिंग की सुरक्षा के लिए अपने आदेश को बरकरार रखा है। आज हिन्दू पक्ष ने कोर्ट में मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि शिवलिंग की सुरक्षा का अन्तरिम आदेश 12 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश दिया है और हिन्दू पक्ष को ज्ञानवापी विवाद पर दायर सभी मुकदमों को मजबूत करने के लिए वाराणसी जिला न्यायधीश के सामने आवेदन करने की अनुमति दी है।

Gyanvapi मामले में आज कोर्ट में था अहम दिन, भारी सुरक्षा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

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Gyanvapi मस्जिद विवाद में हिन्दू पक्ष के लिए अहम दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए शिवलिंग को संरक्षित और जिस पूरे इलाके में खुदाई हुई थी उसकी सुरक्षा मजबूत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को कोई नहीं छुएगा।

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Gyanvapi मस्जिद प्रकरण में पूजा के अधिकार की 17 नवम्बर और उर्स की सुनवाई होगी 5 दिसम्बर को

आज Gyanvapi मस्जिद प्रकरण में दो अहम मामलों की सुनवाई हुई जिसमें फैसला हुआ कि शृंगार गौरी की पूजा के अधिकार की 17 नवम्बर और ज्ञानवापी में उसकी सुनवाई 5 दिसम्बर को होगी। आज ज्ञानवापी शृंगार गौरी प्रकरण में जिला अदालत में पूजा अर्चना मामले की सुनवाई हुई। इसी कड़ी में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से गुजारिश की है कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित तीन मजार पर चादर चढ़ाने, फातिया पढ़ने और वार्षिक उर्स का आयोजन की अनुमति दी जाए। अब इन दोनों मामलों में क्रमश 17 नवम्बर और 5 दिसम्बर को कोर्ट में सुनवाई होगी।

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